20 नवंबर तक प्रत्याशियों को मतगणना एजेंटों का विवरण देने का निर्देश

20 नवंबर तक प्रत्याशियों को मतगणना एजेंटों का विवरण देने का निर्देश

author News देखो Team
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रांची: झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के0 रवि कुमार ने सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया है कि वे 20 नवंबर की शाम 5 बजे तक अपने-अपने रिटर्निंग ऑफिसर को मतगणना एजेंटों का ब्योरा सौंप दें। यह निर्देश राज्य में आगामी चुनावों की पारदर्शी और व्यवस्थित मतगणना सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है।

मतगणना एजेंटों के लिए सख्त नियम

सीईओ ने स्पष्ट किया कि मतगणना केंद्रों के अंदर किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल घड़ी आदि, ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना एजेंट केवल एक पेन और नोटपैड के साथ मतगणना हॉल में प्रवेश कर सकते हैं।

राजनीतिक दलों के साथ बैठक

श्री कुमार ने यह जानकारी सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में साझा की। बैठक के दौरान उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार के विवाद से बचने के लिए सभी नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया।

चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता का उद्देश्य

यह कदम चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों से अपील की है कि वे इन दिशा-निर्देशों का पालन करें और समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं।

इस निर्देश के बाद चुनाव प्रक्रिया और मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है।

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