Palamau

23 अक्टूबर तक हथियार जमा करें, वरना रद्द होगा लाइसेंस: जिला प्रशासन सख्त

झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर, पलामू जिले में शस्त्रधारियों को अपने हथियार 23 अक्टूबर तक थानों में जमा करने का अंतिम मौका दिया गया है। जिला प्रशासन ने पहले 19 अक्टूबर तक का समय दिया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 23 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके बावजूद, जिले के 1135 लाइसेंसधारकों में से 520 ने अभी तक अपने हथियार जमा नहीं किए हैं। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि समयसीमा के बाद, बिना जमा किए हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

लाइसेंस रद्द होने की चेतावनी

जिला उपायुक्त शशि रंजन ने निर्देश जारी किया है कि जिन शस्त्रधारियों ने सत्यापन या जमा प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उनके लाइसेंस निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। हथियार जमा न करने वालों को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा, और संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

बाहरी शस्त्रधारियों के लिए विशेष निर्देश

जो शस्त्रधारी जिले से बाहर हैं, उन्हें अपने हथियार जमा करने की पावती रसीद अपने संबंधित थाने में जमा करनी होगी। जिला प्रशासन ने 2019 के चुनावों में भी इसी तरह की सख्ती बरती थी, जिसके परिणामस्वरूप कुछ लोगों के लाइसेंस रद्द किए गए थे।

अब, 23 अक्टूबर की अंतिम तिथि के बाद जिला प्रशासन किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगा और कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेगा।

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