- 90 दिवसीय जागरूकता सह आउटरीच कैंपेन का आयोजन गिरिडीह जिले में किया गया।
- कार्यक्रम में मूल कर्तव्य, अधिकार, बाल विवाह अधिनियम सहित विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई।
- पी एल वी रंजना सिंह, जीलानी बानो एवं अन्य कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
- डोर टू डोर कार्यक्रम में गिरिडीह प्रखंड एवं बरकर पुल के खिचड़ी मेला क्षेत्र में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया।
कार्यक्रम का विवरण
15 जनवरी 2025 को गिरिडीह जिले में 90 दिवसीय जागरूकता सह आउटरीच कैंपेन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गिरिडीह द्वारा किया गया। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार हुआ।
उद्देश्य और जानकारी
इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय लोगों को उनके मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, और बाल विवाह अधिनियम के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में पी एल वी रंजना सिंह ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त, फ्रंट कार्यालय, मध्यस्ता केंद्र, स्थाई लोक अदालत से संबंधित कानूनों की जानकारी भी दी गई।
कार्यक्रम की प्रक्रिया
गिरिडीह प्रखंड के अंतर्गत बरकर पुल के खिचड़ी मेला क्षेत्र में डोर टू डोर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में विस्तार से बताया गया। साथ ही, बाल विवाह के खिलाफ कानून की जानकारी दी गई ताकि लोग इस समस्या के प्रति सजग हो सकें।
सहयोग और योगदान
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कई कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। पी एल वी सुनिल कुमार, पी एल वी गुफरान आलम, पी एल वी नितेश कुमार और संगीत कुमरी का योगदान सराहनीय था। इन सभी ने इस जागरूकता अभियान को पूरे जिले में प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
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