
#पांकी #कानूनी_कार्रवाई : पांकी थाना क्षेत्र में हथियार अधिनियम एवं CLA एक्ट के आरोपी गोपाल सिंह भोक्ता के घर और सार्वजनिक स्थल पर विधिवत इश्तिहार चिपकाया गया
- अभियुक्त: गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ ब्रजेश सिंह भोक्ता
- थाना कांड संख्या: 158/2017, दिनांक 23/11/2017
- धाराएँ: 25(1)(A)/25(1-B)(a)/26/35 Arms Act एवं 17 CLA एक्ट
- अभियुक्त के घर पर और चौराहा स्थित सार्वजनिक स्थल पर इश्तिहार चिपकाया गया
- स्थानीय ग्रामीणों, दो स्वतंत्र साक्षियों और परिजनों की मौजूदगी में कार्रवाई
पांकी थाना क्षेत्र में पांकी पुलिस ने हथियार अधिनियम एवं CLA एक्ट के तहत चल रहे मामले में आरोपी गोपाल सिंह भोक्ता उर्फ ब्रजेश सिंह भोक्ता के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की। थाना कांड संख्या 158/2017, दिनांक 23/11/2017 के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अभियुक्त के घर पर और चौराहा स्थित सार्वजनिक स्थल पर विधिवत इश्तिहार चिपकाया गया। यह कार्रवाई स्थानीय ग्रामीणों, दो स्वतंत्र साक्षियों और परिजनों की मौजूदगी में की गई।
कार्रवाई का उद्देश्य
पुलिस द्वारा यह कदम नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया और आरोपी की जानकारी से अवगत कराने के लिए उठाया गया। इश्तिहार में आरोपी के नाम, अपराध के विवरण और कानूनी धाराएँ स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई हैं। यह सार्वजनिक चेतावनी और कानूनी सूचना का माध्यम भी बनता है ताकि समुदाय में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ सके।
विधिक धाराएँ और कार्रवाई
अभियुक्त के खिलाफ धारा 25(1)(A)/25(1-B)(a)/26/35 Arms Act और धारा 17 CLA एक्ट के तहत मामला दर्ज है। पुलिस ने कार्रवाई करते समय सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया और स्थानीय समुदाय के समक्ष इसे विधिवत रूप से प्रस्तुत किया।
पांकी थाना प्रभारी ने कहा: “अभियुक्त के घर और सार्वजनिक स्थल पर इश्तिहार चिपकाकर हम न केवल कानूनी प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं बल्कि समाज में कानून का संदेश भी पहुंचा रहे हैं।”
स्थानीय समुदाय की भागीदारी
इस दौरान ग्रामीणों ने प्रक्रिया का निरीक्षण किया और कार्रवाई की पारदर्शिता सुनिश्चित की। ग्रामीणों और स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी ने कार्रवाई को पूर्ण वैध और समुदाय-सम्मत बनाया।
न्यूज़ देखो: कानूनी कार्रवाई में पारदर्शिता का उदाहरण
पांकी में आरोपी के घर पर और सार्वजनिक स्थल पर इश्तिहार चिपकाने की यह कार्रवाई दर्शाती है कि कानून की प्रक्रिया केवल कागज़ों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समुदाय के सामने इसे सार्वजनिक रूप से लागू किया जाता है। यह अपराध रोकने और नागरिकों को जागरूक करने का प्रभावी तरीका है।
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