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गिरिडीह में बिना लाइसेंस चल रहे क्लीनिकों पर होगी कार्रवाई, उपायुक्त ने पीसीपीएनडीटी एक्ट पर की बैठक

#गिरिडीह #PCPNDT_अभियान : गर्भ लिंग चयन रोकने को लेकर उठाया प्रशासन ने सख्त कदम — अवैध अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के विरुद्ध बनेगा छापेमारी दल
  • PCPNDT एक्ट को लेकर उपायुक्त रामनिवास यादव की अहम बैठक
  • अवैध अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर कार्रवाई के लिए छापेमारी दल का गठन
  • अनुमंडल स्तर पर निरीक्षण की कमिटी गठित करने का निर्देश
  • नए अल्ट्रासाउंड सेंटर की समीक्षा उपरांत रजिस्ट्रेशन पर फैसला
  • ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत जागरूकता बढ़ाने पर जोर

पीसीपीएनडीटी एक्ट के सख्त पालन की तैयारी में जिला प्रशासन

गिरिडीह: उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में सोमवार को पीसीपीएनडीटी एक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों की स्थिति, लाइसेंस प्राप्त केंद्रों की सूची, नए आवेदनों की समीक्षा और पूर्व बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन पर चर्चा हुई।

बैठक में उपायुक्त ने जिले में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों पर कठोर कार्रवाई करने की बात कही। इसके लिए एक छापेमारी दल के गठन का आदेश दिया गया, जो जिलेभर में गहन जांच अभियान चलाकर बिना लाइसेंस वाले केंद्रों को बंद कराएगा।

अनुमंडल स्तर पर कमिटी, नियमित जांच और रिपोर्टिंग का निर्देश

उपायुक्त ने निर्देश दिया कि प्रत्येक अनुमंडल में एक स्थायी निगरानी समिति का गठन किया जाए, जिसमें एसडीओ, एसडीपीओ और संबंधित ब्लॉक के मेडिकल ऑफिसर इनचार्ज (MOIC) शामिल हों। यह समिति औचक निरीक्षण के माध्यम से क्लीनिकों की स्थिति जांचेगी और रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रस्तुत करेगी।

जागरूकता पर भी रहेगा फोकस: बैनर, IEC और जिला स्तर पर कार्यक्रम

बैठक में ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि प्रखंड और जिला स्तर पर बैनर, होर्डिंग्स, पोस्टर आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए और PCPNDT एक्ट की जानकारी जन-जन तक पहुंचाई जाए।

नए केंद्रों की समीक्षा कर ही मिलेगा पंजीकरण

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नए अल्ट्रासाउंड केंद्रों से प्राप्त आवेदनों की गहन समीक्षा की जाएगी, और नियमों के अनुरूप पाए जाने पर ही उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रदान किया जाएगा।

लिंग चयन रोकने की दिशा में जिला प्रशासन प्रतिबद्ध

उपायुक्त ने बताया कि PCPNDT अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व लिंग चयन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है। उन्होंने कहा कि गिरते लिंगानुपात को सुधारने के लिए प्रशासन सुनियोजित ढंग से काम कर रहा हैसभी एसडीओ को अधिनियम के तहत अधिकृत प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

न्यूज़ देखो: लिंगानुपात सुधार की पहल में गिरिडीह बना उदाहरण

गिरिडीह जिला प्रशासन का यह अभियान गर्भाधान और प्रसव पूर्व लिंग चयन जैसे गंभीर मुद्दे पर कठोर रुख अपनाने की पहल है। इससे समाज में जागरूकता बढ़ेगी और बेटियों के अस्तित्व को संरक्षित करने की दिशा में ठोस कदम उठाया जाएगा।
न्यूज़ देखो प्रशासन के इस सशक्त प्रयास की सराहना करता है और ऐसे जनहितकारी कदमों को प्रमुखता से सामने लाता रहेगा।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

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