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गिरिडीह में बालू उठाव पर रोक, डीसी ने अवैध खनन पर सख्ती के दिए निर्देश

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#गिरिडीह #खनन_कार्यवाई — जिला टास्क फोर्स की बैठक में बालू, पत्थर, कोयला उत्खनन पर प्रशासनिक सख्ती का ऐलान
  • एनजीटी के आदेश पर 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू उठाव पर पूर्ण रोक लगाई गई है
  • डीसी रामनिवास यादव ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया
  • 33 संलिप्त वाहनों पर कार्रवाई, 51 लाख से अधिक की वसूली की गई
  • बालू, कोयला, अभ्रक और पत्थर के अवैध उत्खनन पर कड़ी निगरानी के निर्देश
  • वन क्षेत्र में खनन करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
  • सीसीएल, माइका, क्रशर, स्टोन माइंस पर प्रशासन की नजर, CSR फंड के बेहतर उपयोग पर जोर

अवैध खनन की रोकथाम को लेकर डीसी ने लिया टास्क फोर्स का अपडेट

गिरिडीह समाहरणालय में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में उपायुक्त रामनिवास यादव ने स्पष्ट किया कि जिले में खनन से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की बिंदुवार समीक्षा की गई और जिला खनन पदाधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।

बैठक में सीसीएल के पट्टा क्षेत्र, मायका (अभ्रक), कोयला और अन्य खनिजों के अवैध उत्खनन पर रोकथाम के लिए निर्देश दिए गए। बालू के अवैध भंडारण और परिवहन पर कड़ी निगरानी की बात भी कही गई।

एनजीटी आदेश के बाद बालू उठाव पर पूरी तरह रोक

उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के आदेश के अनुसार 10 जून से 15 अक्टूबर 2025 तक बालू उठाव पूरी तरह से प्रतिबंधित है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर गतिविधि की सघन निगरानी और छापेमारी अभियान चलाएं।

वाहनों की जब्ती और एफआईआर दर्ज, लाखों की वसूली

जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में जून माह में 33 अवैध संलिप्त वाहनों में से 16 पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 51,99,500 रुपये की वसूली की गई है। उन्होंने बताया कि मासिक विवरणी और वास्तविक उत्खनन मात्रा में अंतर पाए जाने पर पट्टाधारियों से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अब तक कुल 3.14 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। बालू के अवैध उत्खनन के मामलों में 7 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 9 वाहनों से 1.5 लाख की वसूली की गई है।

माईका, कोयला, चिप्स खनन पर भी सख्ती

तिसरी थाना क्षेत्र में मायका खनन, जमुआ और ताराटांड़ में कोयले के अवैध परिवहन, और गांवा थाना क्षेत्र में चिप्स खनन के मामलों में भी एफआईआर दर्ज की गई है। उपायुक्त ने वन क्षेत्रों में हो रहे उत्खनन को लेकर भी एफआईआर दर्ज करने और वाहन जब्त करने के आदेश दिए।

कोयला और अभ्रक के परिवहन पर भी नजर

बैठक में सीसीएल क्षेत्र, वन क्षेत्र, डंपिंग यार्ड और स्टोन माइंस की गतिविधियों पर भी समीक्षा की गई। डिस्पोजल और भंडारण पर निगरानी को और सख्त करने की बात कही गई। साथ ही पत्थर पट्टों की मापी और अंतर की पहचान कर मांग पत्र निर्गत किया गया।

न्यूज़ देखो: खनिज संपदा पर सख्त पहरा, जवाबदेह प्रशासन की पहचान

गिरिडीह प्रशासन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जिले की खनिज संपदा का दुरुपयोग अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बालू, पत्थर, कोयला और माइका के अवैध खनन पर जिला प्रशासन का सख्त रुख सामने आया है। इस बैठक में सभी जिम्मेदार विभागों की मौजूदगी और एक्शन रिपोर्ट से साफ है कि अब कार्रवाई महज कागज़ी नहीं रहेगी। न्यूज़ देखो लगातार ऐसे विषयों को उजागर करता रहेगा, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई मजबूत और जवाबदेह बने।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें, संसाधनों की रक्षा करें

खनिज संपदा पर जनता का अधिकार है और उसे संरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जागरूक नागरिक बनें, अवैध खनन की सूचना दें और अपने इलाके की संपत्ति को सुरक्षित रखने में प्रशासन का साथ दें। इस खबर पर अपनी राय कमेंट करें, इसे रेट करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करें जो गिरिडीह की खबरों में रुचि रखते हैं।

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