
#पलामू #अवैध_तस्करी : स्कॉर्पियो में गांजा ले जाते पकड़ा गया स्वयं को समाजसेवी बताने वाला मुख्य आरोपी
- 18 नवंबर 2025 को पलामू पुलिस ने 1.490 किलो गांजा बरामद किया।
- पकड़ा गया मुख्य आरोपी भूपेंद्र चौधरी, जो 251 कन्याओं का विवाह कराने का दावा करता है।
- काले रंग की स्कॉर्पियो JH03AS 1483 से मिलाकर दो तस्कर गिरफ्तार।
- आरोपी पर 2019, 2024, 2025 के कई गंभीर आपराधिक मामले पहले से दर्ज।
- कांड संख्या 86/2025 के तहत NDPS एक्ट में कार्रवाई, दोनों न्यायिक हिरासत में भेजे जा रहे हैं।
पलामू जिले में मंगलवार को पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के बड़े नेटवर्क पर चोट करते हुए दो आरोपियों को 1.490 किलोग्राम गांजा के साथ पकड़ा। यह कार्रवाई तब हुई जब पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन को गुप्त सूचना मिली कि औरंगाबाद से एक काले रंग की स्कॉर्पियो में गांजा डालटनगंज (मेदिनीनगर) की ओर लाया जा रहा है। खास बात यह रही कि मुख्य आरोपी भूपेंद्र चौधरी वही व्यक्ति निकला, जो लंबे समय से स्वयं को समाजसेवी बताते हुए 251 कन्याओं के विवाह कराने का दावा करता रहा है। पुलिस टीम ने तुरंत पड़वा थाना क्षेत्र में हाई-अलर्ट जारी कर वाहन जांच अभियान तेज किया और संदिग्ध वाहन को NH-39 पर रोककर छापेमारी की।
कैसे हुई पूरी कार्रवाई
हिंडालको मेन गेट के पास शुरू हुआ विशेष चेकिंग अभियान
पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पड़वा थाना प्रभारी चिंटू कुमार और स.अ.नि. जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल NH-39 पर जांच में जुट गया। जैसे ही औरंगाबाद की ओर से काली स्कॉर्पियो दिखाई दी, पुलिस को शक हुआ। पुलिस देखकर वाहन वापस घुमाने की कोशिश की गई, लेकिन टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को पकड़ लिया।
वाहन की तलाशी में मिला 1.490 किलो गांजा
पुलिस उपाधीक्षक (परी) राजीव रंजन की उपस्थिति में वाहन की तलाशी ली गई। एक झोले से 1.490 किलो गांजा बरामद हुआ। बरामदगी के बाद गाड़ी, गांजा और दो मोबाइल फोन को जब्त कर लिया गया।
गिरफ्तार आरोपी और स्वीकारोक्ति
गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान इस प्रकार हुई:
- भूपेंद्र चौधरी, पिता रामजी चौधरी, ग्राम बहेरा खुर्द, थाना चैनपुर, जिला पलामू
- उमेश कुमार चौधरी, पिता जवाहर चौधरी, ग्राम देवहारा, थाना गोह, जिला औरंगाबाद (बिहार)
पूछताछ में दोनों ने यह स्वीकार किया कि वे औरंगाबाद बाजार से गांजा खरीदकर मेदिनीनगर में बेचने जा रहे थे।
भूपेंद्र चौधरी का आपराधिक इतिहास
तफ्तीश में सामने आया कि भूपेंद्र पहले से गंभीर अपराधों में शामिल है। उसके खिलाफ दर्ज मामले:
- चैनपुर थाना कांड संख्या 268/2019 — धारा 406/409/420/34 (ठगी)
- चैनपुर थाना कांड संख्या 13/2024 — धारा 341/323/376D/379/504/506/34 एवं डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम
- चैनपुर थाना कांड संख्या 223/2025 — BNS की विभिन्न धाराएं 338/336/(3)/340(2)/316(2)/318(4)/3(5)61(2)
इसके अलावा अन्य थानों में राशन-साड़ी देने के नाम पर धोखाधड़ी, यूट्यूबर व पत्रकारों पर हमला और धमकी जैसे मामले भी दर्ज हैं।
कानूनी कार्रवाई की वर्तमान स्थिति
पड़वा थाना में कांड संख्या 86/2025, दिनांक 18 नवंबर 2025 के तहत धारा 20(b)(ii)(B)/22(b) NDPS Act के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है।
छापेमारी दल
- राजीव रंजन, पुलिस उपाधीक्षक (परी) पलामू
- चिंटू कुमार, पु.अ.नि., पड़वा थाना
- जितेंद्र कुमार, स.अ.नि., पड़वा थाना
- पड़वा थाना का शस्त्र बल
न्यूज़ देखो: संगठित तस्करी पर करारा प्रहार
यह कार्रवाई बताती है कि पलामू पुलिस लगातार नशा तस्करी के खिलाफ सक्रिय है। NH-39 को तस्करी का सक्रिय रूट बनाकर इस्तेमाल करने वालों के नेटवर्क पर यह बड़ा झटका है। सामाजिक छवि का ढाल बनाकर अपराध करने वाले लोगों पर कार्रवाई जनविश्वास के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है, वह कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाती है और भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
नशा मुक्त समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं
समाज को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि हर नागरिक को जागरूक होकर अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। तस्करी और नशा कारोबार तभी रुकेंगे जब लोग खुलकर ऐसे अपराधों की सूचना दें और युवाओं को सही रास्ते की ओर प्रेरित करें।
आप भी अपनी राय कमेंट कर साझा करें, इस खबर को आगे भेजें और जागरूकता फैलाने में योगदान दें—क्योंकि नशा मुक्त पलामू की शुरुआत हमारे संकल्प से होती है।





