एकलव्य विद्यालय निर्माण में बड़ा खेल: परिसर में अवैध बालू डंपिंग का आरोप

एकलव्य विद्यालय निर्माण में बड़ा खेल: परिसर में अवैध बालू डंपिंग का आरोप

author News देखो Team
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#महुआडांड़ #खनन_अनियमितता : बांसकरचा गांव में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में बिना अनुमति बालू भंडारण को लेकर उठे सवाल।

महुआडांड़ प्रखंड के बांसकरचा गांव में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में भारी मात्रा में बालू के भंडारण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बिना वैध चालान और अनुमति के बड़े पैमाने पर बालू डंप किया जा रहा है। मामले को लेकर खनन नियमों के उल्लंघन की आशंका जताई जा रही है।

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  • बांसकरचा गांव में निर्माणाधीन एकलव्य विद्यालय परिसर में बालू का अंबार।
  • ग्रामीणों ने लगाया बिना चालान और अनुमति डंपिंग का आरोप।
  • कई दिनों से ट्रैक्टरों के जरिए लगातार बालू गिराने की शिकायत।
  • खनन नियमों के अनुसार स्टॉक से पहले अनुमति अनिवार्य
  • जिला खनन पदाधिकारी नदीम सैफी ने जांच का आश्वासन दिया।

महुआडांड़ (लातेहार)। प्रखंड के बांसकरचा गांव में निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय विद्यालय इन दिनों गंभीर सवालों के घेरे में है। विद्यालय परिसर में भारी मात्रा में बालू का भंडारण किए जाने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ गई है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों के माध्यम से लगातार बालू लाकर परिसर में गिराया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में बालू का बड़ा अंबार लग गया है।

कागजात और चालान नहीं दिखा सके

ग्रामीणों का कहना है कि जब निर्माण एजेंसी से बालू के कागजात और चालान के बारे में जानकारी मांगी गई तो वे कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

न तो बालू परिवहन से संबंधित कोई चालान दिखाया गया और न ही बालू भंडारण की अनुमति का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। ऐसे में ग्रामीणों ने सवाल उठाया है कि आखिर किसकी शह पर खुलेआम खनन नियमों को दरकिनार किया जा रहा है।

खनन नियमों के उल्लंघन की आशंका

खनन नियमों के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य के लिए बालू का स्टॉक करने से पहले जिला खनन कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। इसके अलावा बालू के परिवहन के दौरान प्रत्येक वाहन के पास वैध चालान होना भी जरूरी है।

यदि बिना अनुमति बड़े पैमाने पर बालू का भंडारण किया गया है, तो इसे खनन नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाएगा।

खनन विभाग ने जांच की बात कही

मामले को लेकर जिला खनन पदाधिकारी नदीम सैफी ने बताया कि विभाग को इसकी सूचना मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति किसी भी स्थान पर बालू का भंडारण करना नियमों के खिलाफ है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जल्द ही स्थल की जांच कराई जाएगी और यदि भंडारण अवैध पाया गया तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ भारी जुर्माना के साथ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

न्यूज़ देखो: विकास कार्यों में नियमों का पालन जरूरी

सरकारी योजनाओं और निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है। यदि खनन नियमों की अनदेखी कर निर्माण सामग्री का अवैध भंडारण किया जाता है, तो इससे न केवल पर्यावरण बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं।

पारदर्शिता से ही मजबूत होगा विकास

विकास कार्यों में नियमों का पालन जनहित के लिए आवश्यक है।
अनियमितताओं पर समय रहते कार्रवाई ही व्यवस्था में भरोसा कायम रखती है।
स्थानीय मुद्दों और जनहित की खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ देखो के साथ।

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