#राँची #रिम्स #झारखंड_सरकार — सरकार की नाराज़गी के बाद तत्काल प्रभाव से हटाए गए निदेशक
- डॉ. राज कुमार को रिम्स निदेशक पद से हटाया गया
- सरकार और शासी परिषद के निर्देशों की अनदेखी बनी कारण
- लोकहित में लिया गया निर्णय, मुख्यमंत्री से मिली स्वीकृति
- तीन माह का वेतन-भत्ता देकर तत्काल प्रभाव से हटाया गया
- रिम्स अधिनियम, 2002 के तहत हुई कार्रवाई
सरकार के निर्देशों की अनदेखी बनी कारण
राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), राँची में निदेशक के पद पर कार्यरत डॉ. राज कुमार को झारखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। सरकारी आदेश के अनुसार, डॉ. कुमार ने अपने कार्यकाल के दौरान मंत्रिपरिषद, शासी परिषद तथा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया।
इसके साथ ही रिम्स अधिनियम, 2002 में निर्धारित जनहित एवं उद्देश्य की पूर्ति में डॉ. कुमार की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई गईं, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है।
रिम्स नियमावली 2002 के तहत की गई कार्रवाई
रिम्स नियमावली 2002 के नियम-9(vi) के तहत, डॉ. राज कुमार को तीन महीने का वेतन एवं भत्ते देते हुए पद से हटाया गया है।
“लोकहित में यह निर्णय लिया गया है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त हुआ है।”
— शासी परिषद, रिम्स
आदेश की विस्तृत जानकारी
यह आदेश ज्ञापांक 280, दिनांक 17 अप्रैल 2025 को जारी किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित विभागों, उच्च न्यायालय, स्वास्थ्य सचिवालय, उपायुक्तों एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों को भेजी गई है। साथ ही रिम्स निदेशक डॉ. राज कुमार को भी सूचित किया गया है।
सरकार का सख्त रुख — जवाबदेही होगी तय
राज्य सरकार के इस कदम को स्वास्थ्य क्षेत्र में जवाबदेही तय करने के दिशा में एक सख्त कदम के तौर पर देखा जा रहा है। रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में प्रशासनिक अनदेखी और कार्यों की धीमी रफ्तार को लेकर सरकार पहले भी नाराज़ी जता चुकी थी।
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