
#गढ़वा #पटाखा_जांच #एसडीएम_सख्त — “रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी पर कार्रवाई तय”, एसडीएम संजय कुमार की चेतावनी
- एसडीओ संजय कुमार ने चार दुकानों पर की औचक छापेमारी, अवैध पटाखा बिक्री की जांच
- बिना लाइसेंस पटाखा बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई, दुकानदारों को चेतावनी
- रात 10 बजे के बाद पटाखे फोड़ना कानूनन अपराध, होगी वायु प्रदूषण अधिनियम के तहत कार्रवाई
- अस्पताल, विद्यालय, न्यायालय जैसे साइलेंस जोन में आतिशबाजी पूर्णतः वर्जित
- हर्ष फायरिंग पर सख्त रुख, हो सकती है गिरफ्तारी, हथियार जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण
शहर में सुरक्षा और शांति बनाए रखने को लेकर प्रशासन सतर्क
गढ़वा के सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने सोमवार को शहर की चार दुकानों में अवैध पटाखा बिक्री की जांच के लिए औचक छापेमारी की। छापेमारी उन दुकानों में की गई जहां पहले बड़ी मात्रा में अवैध पटाखा बिक्री की शिकायतें थीं।
हालांकि, इस बार दुकानों में पटाखे या अन्य विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। दुकानदारों ने बताया कि होली के दौरान हुई कार्रवाई के बाद उन्होंने यह व्यवसाय छोड़ दिया है। इस पर एसडीएम ने सभी को चेतावनी दी कि भविष्य में बिना लाइसेंस पटाखा बेचते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
देर रात आतिशबाजी पर एसडीएम का सख्त संदेश
“रात्रि 10 बजे के बाद अगर कोई आतिशबाजी करता पाया गया, तो वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी।”
— एसडीएम संजय कुमार
उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में बारात और अन्य आयोजनों में देर रात तक पटाखे फोड़ने की शिकायतें मिल रही हैं, जिससे न केवल लोगों की नींद खराब होती है, बल्कि विधि व्यवस्था की समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं।
साइलेंस जोन में आतिशबाजी पर पूर्ण रोक
एसडीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अस्पताल, न्यायालय, विद्यालय, पूजा स्थल आदि के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की आतिशबाजी नहीं की जाए। साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाके, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम आदि के पास भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा।
हर्ष फायरिंग को बताया गंभीर अपराध
“शादी-ब्याह या किसी आयोजन में हर्ष फायरिंग एक घातक प्रवृत्ति है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। इससे बचें।”
— एसडीएम संजय कुमार
एसडीएम ने कहा कि शादी या अन्य आयोजनों में हर्ष फायरिंग पूरी तरह अपराध की श्रेणी में आता है। इससे कई बार गंभीर घटनाएं जैसे आग लगना, व्यक्ति को गोली लगना और यहां तक कि मौत तक हो जाती है।
ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी, हथियार जब्ती और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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