Jharkhand

चुनाव आयोग की सियासी दलों संग बैठक: चुनाव आचार संहिता के दिशा-निर्देशों पर चर्चा

रांची: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रांची, वरुण रंजन ने आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से चुनाव आचार संहिता (MCC) और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई। रंजन ने सभी प्रतिनिधियों को चुनाव की घोषणा से पहले और बाद के 72 घंटों के लिए लागू दिशा-निर्देशों और मानकों (एसओपी) के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

72 घंटे के भीतर लागू होने वाले दिशा-निर्देश

  1. सरकारी संपत्ति की सुरक्षा: सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले दीवार लेखन, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर आदि को तत्काल हटाया जाएगा।
  2. सरकारी वाहनों का उपयोग: किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार, या चुनाव से जुड़े व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा।
  3. वाणिज्यिक वाहनों पर राजनीतिक प्रचार: किसी भी वाणिज्यिक वाहन पर झंडे या स्टीकर लगाना प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कि वह वाहन वैध चुनाव प्रचार के लिए उपयोग न किया जा रहा हो।
  4. निजी वाहनों पर प्रचार सामग्री: मोटर वाहन अधिनियम के तहत, यदि किसी वाहन पर राजनीतिक झंडे या स्टीकर लगाए गए हैं, तो नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

48 घंटे के भीतर के दिशा-निर्देश

  1. सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा: सार्वजनिक स्थानों और संपत्तियों जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, पुल, सड़कों, सरकारी बसों आदि पर सभी अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाए जाएंगे।

72 घंटे के भीतर के दिशा-निर्देश

  1. निजी संपत्ति की सुरक्षा: निजी संपत्ति से जुड़े तत्वों को हटाया जाएगा।
  2. विकास कार्यों की समीक्षा: विकास और निर्माण कार्यों की सूची प्राप्त की जाएगी, जिसमें उन कार्यों की सूची शामिल होगी जो पहले से शुरू हो चुके हैं या अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।

चुनावी सभाओं के लिए परमिशन आवश्यक

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बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी वरुण रंजन ने स्पष्ट किया कि किसी भी चुनावी सभा के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह विशेष रूप से उन नेताओं की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें Z प्लस या Z श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। चुनावी सभाओं का खर्च राजनीतिक दल को स्वयं उठाना होगा और प्रशासन इसमें किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं करेगा। इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से भी परमिशन प्राप्त किया जा सकता है।

दिशा-निर्देशों का पालन अनिवार्य

चुनाव आयोग के द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

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