
#गढ़वा #सड़कसुरक्षा : जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देश पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय आरंगी में छात्रों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया
- जिला परिवहन पदाधिकारी गढ़वा के निर्देश पर 30 अगस्त 2025 को उत्क्रमित उच्च विद्यालय आरंगी में सड़क सुरक्षा काउंसलिंग आयोजित हुई।
- छात्रों को यातायात नियमों, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग से दुर्घटनाओं को रोकने के उपाय बताये गए।
- हिट एंड रन और गुड समरिटन कानून के बारे में जानकारी दी गई और पुस्तिका एवं पैंपलेट वितरित किए गए।
- किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति को गोल्डन ऑवर में अस्पताल पहुँचाने पर 5,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र देने का प्रावधान बताया गया।
- अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर दो लाख रुपए और गंभीर चोट पर पचास हजार रुपए का प्रावधान समझाया गया।
- कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा और विनय रंजन तिवारी उपस्थित रहे।
गढ़वा जिले में जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार 30 अगस्त 2025 को उत्क्रमित उच्च विद्यालय आरंगी में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों पर छात्रों के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रों को बताया गया कि हेलमेट, सीट बेल्ट और नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है। इसके साथ ही हिट एंड रन और गुड समरिटन कानून के तहत लोगों को मिलने वाले पुरस्कार और सुरक्षा नियमों की जानकारी दी गई।
छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता
सड़क सुरक्षा टीम ने छात्रों को बताया कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग पूरी तरह वर्जित है। इससे न केवल उनकी बल्कि अन्य यातायात में शामिल लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। हेलमेट और सीट बेल्ट का नियमित उपयोग दुर्घटनाओं में चोट की गंभीरता को कम करता है।
सड़क सुरक्षा प्रबंधक संजय बैठा ने कहा: “हम चाहते हैं कि छात्र सड़क पर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा के लिए जागरूक हों। सही जानकारी और सावधानी से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना संभव है।”
हिट एंड रन और गुड समरिटन कानून की जानकारी
कार्यक्रम के दौरान छात्रों को हिट एंड रन की गंभीरता और गुड समरिटन कानून के तहत दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचाने वाले को पांच हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र मिलना बताया गया। वहीं, घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने वाले गुड समरिटन को दो हजार रुपए और प्रशस्ति पत्र भी दिए जा सकते हैं। अज्ञात वाहन से होने वाली दुर्घटना में मृतक के परिजनों को दो लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल होने पर पचास हजार रुपए का भुगतान किया जाएगा।
सड़क सुरक्षा प्रबंधक विनय रंजन तिवारी ने कहा: “हमारा लक्ष्य है कि छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़े और वे अपने परिवार और समुदाय में भी इस जानकारी का प्रचार करें।”
पुस्तिका और पैंपलेट वितरण
सड़क सुरक्षा टीम ने सभी छात्रों को सड़क सुरक्षा संबंधित पुस्तिका और पैंपलेट वितरित किए, ताकि वे घर पर भी अपने परिवार और मित्रों को इस जानकारी से अवगत करा सकें। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और गंभीर चोटों को कम करने के उद्देश्य से की गई है।



न्यूज़ देखो: सड़क सुरक्षा शिक्षा से घट सकती दुर्घटनाओं की संख्या
गढ़वा में छात्रों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की शिक्षा देकर प्रशासन ने भविष्य की पीढ़ी में सुरक्षित ड्राइविंग की आदतें डालने की कोशिश की है। यह कार्यक्रम दिखाता है कि जागरूकता और नियमों की जानकारी ही सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है।
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सुरक्षित रहें, जिम्मेदार बनें
इस पहल से हम सीख सकते हैं कि अपने और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें, दूसरों को भी जागरूक करें और इस खबर को साझा करके समाज में सुरक्षा की भावना फैलाएँ।