#पलामू #बालश्रमउन्मूलन : जिला टास्क फोर्स की बैठक में जून माह की रिपोर्ट और आगामी कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा — बाल श्रम के खिलाफ प्राथमिकी, जुर्माना और पुनर्वास के सख्त आदेश
- जून माह में 9 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया
- सभी विमुक्त बच्चों को स्कूल में दाखिले और CWC के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश
- जुलाई में ढाबों, भट्टों और वर्कशॉप पर औचक छापेमारी होगी
- नियोक्ताओं पर प्राथमिकी और ₹20,000 जुर्माना वसूली का निर्देश
- जन सहयोग के लिए DC ने हेल्पलाइन नंबर 1098 और 18003456526 साझा किया
जून में 9 बच्चों को छुड़ाया गया, FIR दर्ज
पलामू उपायुक्त समीरा एस. की अध्यक्षता में बाल श्रम उन्मूलन के लिए गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित हुई। बैठक की शुरुआत में श्रम अधीक्षक ऐतवारी महतो ने जून माह के कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि कुल 9 बाल श्रमिकों को सफलतापूर्वक मुक्त कराया गया है। इनके नियोक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
CWC के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य, स्कूल दाखिला सुनिश्चित हो
उपायुक्त समीरा एस. ने निर्देश दिया कि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, स्कूल में इन बच्चों का दाखिला कराया जाए और यह सुनिश्चित हो कि ये दोबारा बाल श्रम में न लौटें। इस क्रम में उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) सौरभ प्रकाश को नियमित फॉलो-अप रिपोर्ट तैयार करने का आदेश भी दिया।
जुलाई में ढाबों और ईंट भट्टों पर छापेमारी की तैयारी
बैठक में आगामी जुलाई माह के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाने की रणनीति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि ढाबा, लाइन होटल, ईंट भट्ठा, गैरेज, वाशिंग सेंटर जैसे स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाए और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त समीरा एस. ने कहा: “बाल श्रम को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषी नियोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए।”
FIR और ₹20,000 का जुर्माना तय
बैठक में यह भी तय हुआ कि जो भी नियोक्ता बाल एवं किशोर श्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ₹20,000 जुर्माना वसूला जाएगा। विमुक्त बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए SOP के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
जनता से भी सहयोग की अपील
जिले को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए उपायुक्त ने जन सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कहीं बाल श्रम होता दिखे, तो उसकी सूचना DC पलामू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 और राज्य हेल्पलाइन 18003456526 पर दी जा सकती है।
बैठक में शामिल रहे अधिकारी
इस बैठक में उपायुक्त के अलावा उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन, श्रम अधीक्षक ऐतवारी महतो, जिला शिक्षा पदाधिकारी सौरभ प्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि, प्रभारी जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

न्यूज़ देखो: बाल सुरक्षा पर पलामू प्रशासन की सक्रियता सराहनीय
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मिलकर करें बाल श्रम के खिलाफ निर्णायक पहल
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