जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव गिरफ्तार, पांकी पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबोचकर भेजा जेल

जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव गिरफ्तार, पांकी पुलिस ने गुप्त सूचना पर दबोचकर भेजा जेल

author Nitish Kumar Paswan
642 Views Download E-Paper (17)
#पलामू #जिला_बदर : प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर पांकी थाना पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पलामू जिले में जिला बदर किए गए आरोपी कुश कुमार यादव को पांकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। आरोपी को गुप्त सूचना के आधार पर पांकी थाना क्षेत्र के चाँपी कला रोड से पकड़ा गया। प्रशासन द्वारा उसे पहले ही जिले की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन जिले में पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया।

Join WhatsApp
  • जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव को पांकी पुलिस ने किया गिरफ्तार।
  • आरोपी खपरमंडा गांव, थाना पांकी का निवासी बताया गया।
  • गुप्त सूचना के आधार पर चाँपी कला रोड से पुलिस ने पकड़ा।
  • आरोपी पर बीएनएस 2023 की धारा 223 और झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 के तहत मामला दर्ज।
  • प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने पर न्यायालय में प्रस्तुत कर भेजा गया जेल

पलामू जिले में जिला बदर किए गए आरोपी कुश कुमार यादव को पांकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। आरोपी को प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में पकड़ा गया।

जानकारी के अनुसार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, पलामू द्वारा आदेश संख्या सीसीए बाद सं० 09/2025-26 दिनांक 20 फरवरी 2026 के तहत झारखंड राज्य अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 3 (A) के अंतर्गत आरोपी कुश कुमार यादव को 07 अप्रैल 2026 तक पलामू जिला की सीमा से बाहर रहने का आदेश दिया गया था।

जिला बदर के बावजूद जिले में घूम रहा था आरोपी

प्रशासन के आदेश के बावजूद आरोपी कुश कुमार यादव, पिता महरंग यादव, निवासी ग्राम खपरमंडा, थाना पांकी, जिला पलामू को जिले की सीमा के अंदर देखा गया।

शनिवार 7 मार्च 2026 को करीब शाम 4:30 बजे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेस्लीगंज (पांकी) को गुप्त सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी पांकी थाना क्षेत्र के चाँपी कला गांव में घूम रहा है।

पुलिस टीम ने चलाया विशेष अभियान

सूचना मिलने के बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देश के बाद पांकी थाना की टीम सक्रिय हुई और आरोपी को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया।

इस कार्रवाई में पु०अ०नि० राजेश रंजन (थाना प्रभारी पांकी), पु०अ०नि० रंजीत कुमार, स०अ०नि० प्रमोद कुमार राय तथा सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।

चाँपी कला रोड से दबोचा गया आरोपी

पुलिस टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर चाँपी कला रोड के पास घेराबंदी कर जिला बदर आरोपी कुश कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार आरोपी का पलामू जिले की सीमा के अंदर पाया जाना उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन माना गया है।

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

इस मामले में कांड संख्या 24/2026 के तहत आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 और झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गिरफ्तार करने के बाद आरोपी को आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया गया

न्यूज़ देखो विश्लेषण : जिला बदर की कार्रवाई का उद्देश्य

जिला बदर की कार्रवाई आमतौर पर ऐसे आरोपियों पर की जाती है जिनकी गतिविधियों से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। प्रशासन इस व्यवस्था के माध्यम से संभावित अपराध को रोकने और शांति बनाए रखने का प्रयास करता है।

यदि जिला बदर किए गए आरोपी प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है। इससे कानून के प्रति सख्ती का संदेश भी जाता है।

कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता

समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए कानून का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम तभी प्रभावी साबित होते हैं जब सभी लोग नियमों का सम्मान करें।

अपने क्षेत्र की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ देखो के साथ और खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करें।

📥 Download E-Paper

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

इस खबर की औसत रेटिंग: 0 / 5. कुल वोट: 0

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!

Written by

पांकी पलामू

🔔

Notification Preferences

error: