
#गिरिडीह #खाद्य_सुरक्षा : जिला उपायुक्त के निर्देश पर अधिकारियों ने होटल, फैक्ट्री और दुकानों का औचक निरीक्षण किया
- खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने बुधवार को कई होटल, फैक्ट्री और दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
- सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट से एक्सपायर्ड फूड कलर और चॉकलेट पाउडर जब्त कर 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया।
- सभी खाद्य कारोबारी को फूड लाइसेंस और स्वच्छता नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया।
- निरीक्षण में फ्रेश आइस क्रीम फैक्ट्री और गोल्डन आइस क्रीम फैक्ट्री में स्वच्छता पाई गई।
- आगामी त्योहारों को देखते हुए मिलावट विरोधी अभियान और सख्ती से चलाया जाएगा।
गिरिडीह। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर बुधवार को खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। यह निरीक्षण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत किया गया ताकि उपभोक्ताओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके।
होटल और फैक्ट्रियों का औचक निरीक्षण
निरीक्षण की शुरुआत भंडारीडीह स्थित फ्रेश आइस क्रीम फैक्ट्री और गोल्डन आइस क्रीम फैक्ट्री से की गई। दोनों जगह परिसर की स्वच्छता संतोषजनक पाई गई। अधिकारियों ने निर्देश दिया कि दोनों फैक्ट्रियां अपने उत्पादों की गुणवत्ता की जांच प्रमाणित फूड लैब से करवाएं।
इसके बाद टीम ने गांधी चौक के अशोक होटल, टावर चौक के केडिया होटल, जरासंघ चौक के मधुबन विजेश और निखर लाउंज का निरीक्षण किया। सभी प्रतिष्ठानों को स्वच्छता, लाइसेंस और मानक अनुपालन से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए।
सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट में बड़ी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान कैपिटल मॉल स्थित सेवेंथ हेवन रेस्टोरेंट में भारी लापरवाही पाई गई। यहां से 17 बोतल एक्सपायर्ड फूड कलर, 2 किलो एक्सपायर्ड व्हाइट चॉकलेट पाउडर, 5 किलो मिसब्रांडेड चॉकलेट पाउडर और 2 बोतल एक्सपायर्ड मॉकटेल क्रश जब्त किए गए।
खाद्य सुरक्षा टीम ने मौके पर ही 20,000 रुपए का जुर्माना वसूला और संचालक को चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गलती दोहराई गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वच्छता और सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश
अधिकारियों ने सभी रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों के किचन में काम करने वाले कर्मचारियों को हेड कवर, ग्लव्ज और एप्रन पहनने का निर्देश दिया। साथ ही, सभी खाद्य कारोबारी को पेस्ट कंट्रोल करवाने और परिसर में पूर्ण स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी गई।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार ने कहा: “शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपभोक्ताओं का अधिकार है। किसी भी प्रकार की मिलावट या लापरवाही पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।”
बिना लाइसेंस वालों को नोटिस
निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों के पास फूड लाइसेंस नहीं पाया गया, उन्हें 7 दिनों के भीतर लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस खाद्य कारोबार करने पर धारा 63 के तहत 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।
मौके पर नमूनों की जांच
निरीक्षण टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों से हल्दी, समोसा मसाला, पनीर, चटनी, रसगुल्ला आदि के करीब 10 नमूने ऑन-द-स्पॉट जांचे, जिनमें सभी सैंपल सही पाए गए। साथ ही, केक, पनीर, मसाला, नमकीन के कुल 5 नमूने लिए गए जिन्हें राजकीय खाद्य जांच प्रयोगशाला, रांची भेजा गया है।
त्योहारों को लेकर विभाग की सख्ती
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगामी त्योहारों के मौसम में बाजारों में मिलावट पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निरीक्षण दल में गिरिडीह थाना पुलिस बल, मनीष वर्मा, अभिषेक केशरी और महाराज मंडल भी शामिल थे।
न्यूज़ देखो: स्वच्छता पर लापरवाही नहीं चलेगी
गिरिडीह में हुई यह कार्रवाई बताती है कि प्रशासन अब खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर है। एक्सपायर्ड सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना यह संकेत देता है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
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शुद्ध भोजन हमारा अधिकार
त्योहारों के मौसम में जब बाजारों में रौनक बढ़ती है, तब मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में उपभोक्ताओं को सजग रहना होगा और किसी भी संदिग्ध वस्तु की सूचना तुरंत प्रशासन को देनी चाहिए। आइए, हम सब मिलकर “शुद्ध भोजन–सुरक्षित जीवन” का संकल्प लें। अपनी राय कमेंट करें, इस खबर को साझा करें और जागरूकता फैलाएं ताकि गिरिडीह एक स्वच्छ और सुरक्षित शहर बन सके।