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नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर गढ़वा में प्रशासन की कवायत तेज: लाइसेंसधारी हथियारों को जमा करने का आदेश

#गढ़वा #नगरपालिका_चुनाव : शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन का बड़ा फैसला।

गढ़वा जिले में नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा उपाय लागू किए हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त दिनेश यादव के निर्देश पर नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों में लाइसेंसधारी हथियारों को जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में लिया गया है। प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को भयमुक्त और पारदर्शी बनाना है।

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  • गढ़वा जिले के तीन नगरपालिका क्षेत्रों में लागू होगा आदेश।
  • सभी लाइसेंसधारी अस्त्र-शस्त्र जमा कराने के निर्देश।
  • चुनाव अवधि में विधि-व्यवस्था सुदृढ़ रखने पर जोर।
  • स्क्रीनिंग समिति करेगी विशेष मामलों की समीक्षा।
  • निर्देशों के अनुपालन की अपील।

गढ़वा जिले में आगामी नगरपालिका (आम) निर्वाचन–2026 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिले के तीन नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रों—गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख), श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत एवं मझिआंव नगर पंचायत—में चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

इसी क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त दिनेश यादव के निर्देश पर लाइसेंस प्रदत्त सभी अस्त्र-शस्त्रों को चुनाव अवधि के दौरान जमा कराने का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ रहना अनिवार्य है।

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में निर्णय

जानकारी के अनुसार 8 जनवरी 2026 को राज्य निर्वाचन आयुक्त, झारखंड की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में सभी जिलों को नगरपालिका चुनाव के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसी बैठक के निर्देशों के अनुपालन में गढ़वा जिला प्रशासन ने यह अहम फैसला लिया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, भय या हिंसा की संभावना को समाप्त करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए सभी संबंधित पक्षों का सहयोग आवश्यक है।

किन क्षेत्रों में लागू होगा हथियार जमा करने का आदेश

यह आदेश गढ़वा जिले के निम्नलिखित नगरपालिका निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी होगा:

  • गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख)
  • श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत
  • मझिआंव नगर पंचायत

इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी लाइसेंसधारी अस्त्र-शस्त्र धारकों को निर्धारित अवधि के भीतर अपने हथियार जमा करने होंगे।

सभी लाइसेंसधारकों की होगी व्यक्तिगत समीक्षा

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसके तहत सभी लाइसेंसधारकों की विस्तृत और व्यक्तिगत समीक्षा एवं मूल्यांकन किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी स्थिति में चुनावी प्रक्रिया प्रभावित न हो।

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जिला प्रशासन का मानना है कि हथियारों की उपलब्धता चुनाव के दौरान तनाव या अवांछनीय घटनाओं को जन्म दे सकती है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है।

स्क्रीनिंग समिति करेगी विशेष मामलों का निपटारा

जिन मामलों में हथियार जमा न कराना आवश्यक या उपयुक्त प्रतीत होगा, उन मामलों की समीक्षा के लिए जिला स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में:

  • उपायुक्त
  • पुलिस अधीक्षक

सदस्य के रूप में शामिल होंगे। स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि समिति प्रत्येक मामले की गंभीरता, पृष्ठभूमि और आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्णय लेगी।

जिला प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने सभी संबंधित लाइसेंसधारी अस्त्र-शस्त्र धारकों से अपील की है कि वे जारी निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करें और अपने हथियार समय पर जमा कराएं। यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भयमुक्त, निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण में संपन्न कराने के लिए उठाया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी दिनेश यादव ने कहा:

“स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। इसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए प्रशासन सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। इसमें आम नागरिकों और लाइसेंसधारकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।”

शांतिपूर्ण चुनाव की दिशा में अहम कदम

गढ़वा जिले में यह फैसला साफ संकेत देता है कि प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। चुनावी माहौल को शांत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सुरक्षा से जुड़े हर पहलू पर गंभीरता से काम किया जा रहा है।

आने वाले दिनों में जिला प्रशासन द्वारा अन्य आवश्यक निर्देश और तैयारियों की भी घोषणा की जा सकती है, ताकि नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके।

न्यूज़ देखो: लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी सख्ती

गढ़वा में हथियार जमा कराने का फैसला दिखाता है कि प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह सतर्क है। यह कदम भयमुक्त मतदान के लिए आवश्यक माना जा रहा है। हालांकि, इसके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर भी सबकी नजर रहेगी। आने वाले समय में स्क्रीनिंग समिति की भूमिका अहम होगी। हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

जिम्मेदार नागरिक बनें, लोकतंत्र को मजबूत करें

नगरपालिका चुनाव केवल प्रतिनिधि चुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्थानीय विकास की दिशा तय करने का अवसर है। प्रशासन के निर्देशों का पालन कर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग करें। अपनी राय साझा करें, खबर को आगे बढ़ाएं और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण में सहभागी बनें।

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Sonu Kumar

गढ़वा

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