गढ़वा अनुमंडल में रामनवमी पर शांति बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा लागू, बिना अनुमति जुलूस पर रोक

#गढ़वा #निषेधाज्ञा | रामनवमी जुलूस पर प्रशासन की सख्त

रामनवमी पर लागू रहेगी निषेधाज्ञा

गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में रामनवमी पर्व के अवसर पर शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल प्रशासन ने 6 अप्रैल 2025 को पूरे दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश अनुमंडल दंडाधिकारी संजय कुमार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की उत्तेजना, अफवाह, हिंसा या अशांति को रोकना है।

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?

जारी आदेश के अनुसार, पर्व के दिन गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी:

आदेश उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

इस निषेधाज्ञा आदेश को एकतरफा (Ex-parte) माना जाएगा, क्योंकि सभी संबंधित व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना देना संभव नहीं है। अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी इस आदेश को सख्ती से लागू कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसका उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

संजय कुमार, अनुमंडल दंडाधिकारी गढ़वा ने कहा—
“रामनवमी पर्व पर किसी भी स्थिति में विधि व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी आदेश को व्यापक प्रचारित करें।”

न्यूज़ देखो: गढ़वा प्रशासन की पहल से रामनवमी पर सुरक्षा को लेकर बनी विश्वसनीयता

गढ़वा में रामनवमी जैसे महापर्व को लेकर प्रशासन की यह तैयारी जनसुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। ‘न्यूज़ देखो’ लगातार ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप तक पहुंचाता रहेगा, ताकि आप हर त्योहार को शांति, प्रेम और उल्लास से मना सकें।
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