Garhwa

गढ़वा डीसी शेखर जमुआर का निर्देश: बायोमैट्रिक उपस्थिति ससमय दर्ज करना अनिवार्य

  • डीसी ने सभी कार्यालयों में बायोमैट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य किया।
  • प्रखण्ड एवं पंचायत स्तरीय कर्मियों की उपस्थिति में लापरवाही पर जताई नाराजगी।
  • बायोमैट्रिक उपस्थिति के अनुसार ही वेतन भुगतान का आदेश।
  • जनवरी 2025 से नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश।

बायोमैट्रिक उपस्थिति ससमय दर्ज करने का आदेश:

गढ़वा जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त शेखर जमुआर ने सभी पदाधिकारी और कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कार्यालयों में प्रतिदिन बायोमैट्रिक उपस्थिति ससमय दर्ज करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि प्रखण्ड और पंचायत स्तर पर लापरवाही के कारण कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने झारखंड सरकार के 2015 के निर्देश का हवाला देते हुए बायोमैट्रिक उपस्थिति को अनिवार्य बताया।

वेतन भुगतान में बायोमैट्रिक उपस्थिति का पालन:

उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी कर्मियों का वेतन भुगतान केवल बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही किया जाएगा। अगर किसी कारणवश कर्मी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाते हैं, तो उनका कारण सहित प्रतिवेदन संबंधित नियंत्रित पदाधिकारी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।

कोषागार पदाधिकारी को निर्देश:

उपायुक्त ने कोषागार पदाधिकारी को निर्देश दिया कि ऑनलाइन बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रतिवेदन के आधार पर ही जनवरी 2025 से कर्मियों का वेतन भुगतान सुनिश्चित करें।

यह आदेश सरकारी कार्यप्रणाली में अनुशासन और पारदर्शिता लाने का प्रयास है। गढ़वा प्रशासन की हर अपडेट के लिए जुड़े रहें ‘न्यूज़ देखो’ के साथ।

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