- स्थान: गिरिडीह अनुमंडल, शहरी क्षेत्र/बाजार क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थल।
- मुख्य आदेश: सीसीटीवी कैमरा लगाने के निर्देश।
- निर्देश: 60 दिनों के लिए लागू, उल्लंघन पर दंड।
- संस्थानों की सूची: बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकानें, पेट्रोल पंप, अस्पताल, हॉस्टल, मॉल आदि।
गिरिडीह अनुमंडल क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश
गिरिडीह के शहरी क्षेत्र और महत्वपूर्ण स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत, सभी प्रमुख संस्थानों और सार्वजनिक स्थल पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित किया जाएगा, ताकि सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके।
संबंधित स्थानों पर कैमरे लगाने के आदेश में विशेष रूप से बैंक, एटीएम, ज्वेलरी दुकानों, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों, और अन्य सार्वजनिक स्थानों का उल्लेख किया गया है। इन स्थलों पर उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो रिकॉर्डिंग या लाइव फीड के माध्यम से क्लाउड पर डेटा भेजेंगे। इन कैमरों की संख्या ऐसी होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र और आसपास के इलाकों पर नजर रखी जा सके।
निजता का ख्याल:
कैमरे लगाने का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा है, लेकिन विशेष ध्यान रखा जाएगा कि निजता का उल्लंघन न हो। ऐसे इलाकों में जहां महिलाएं, बच्चे या अन्य संवेदनशील समूह रहते हों, वहां कवरेज से बचने की व्यवस्था की जाएगी।
सुरक्षा एवं मेंटेनेंस:
प्रत्येक स्थानीय संस्था या प्रतिष्ठान के स्वामी की जिम्मेदारी होगी कि वे सीसीटीवी कैमरे के संचालन, मेंटेनेंस, और पावर बैकअप का ध्यान रखें। यदि रिकॉर्डिंग सिस्टम है तो 15 दिनों तक रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
पुलिस से सहयोग:
स्थानीय पुलिस द्वारा यदि कैमरे की रिकॉर्डिंग/फीड की मांग की जाती है तो प्रतिष्ठान की जिम्मेदारी होगी कि वे उसे तत्काल उपलब्ध कराएं।
दंड:
इस आदेश का उल्लंघन भा.ना.सु.सं. 2023 की धारा 163 (दं.प्र.सं. धारा 144) और भा.द.वि. धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
‘न्यूज़ देखो’ का संदेश
यह कदम शहरों और महत्वपूर्ण स्थलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। ‘न्यूज़ देखो’ पर बने रहें और ऐसे महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी प्राप्त करें।