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गिरिडीह में बिना चालान स्टोन चिप्स ले जा रहे ट्रकों पर बड़ी कार्रवाई, मालिक और चालक पर FIR दर्ज

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#गिरिडीह #अवैध_खनिज_परिवहन — डीसी के सख्त निर्देश पर खनन निरीक्षक ने की त्वरित कार्रवाई, राजस्व हानि को रोकने की पहल

  • ई-परिवहन चालान के बिना स्टोन चिप्स बिहार ले जा रहे 7 ट्रकों को किया गया जब्त
  • खनन निरीक्षक विश्वनाथ उरांव के आवेदन पर गावां थाना में दर्ज हुई प्राथमिकी
  • DC नमन प्रियेश लकड़ा की सख्ती के बाद हरकत में आया खनन विभाग
  • गिट्टी लदे ट्रकों से जुड़ा मामला, खनिज अधिनियम और राज्य नियमावली का उल्लंघन
  • गावां सीओ अविनाश रंजन ने की रातभर जांच, डीसी को सौंपी विस्तृत रिपोर्ट
  • FIR में कुल सात वाहन और उनके चालकों को किया गया नामजद

रातभर चली जांच, बिना ई-चालान पकड़े गए ट्रक

गिरिडीह जिले के गावां थाना क्षेत्र में बिना ई-परिवहन चालान के स्टोन चिप्स ले जा रहे ट्रकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने डीसी नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर गावां थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जानकारी के अनुसार, 21-22 अप्रैल की रात गावां अंचलाधिकारी अविनाश रंजन के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान सांख के खिरोद होटल के पास और गावां थाना मोड़ पर बिना वैध चालान के गिट्टी ले जा रहे ट्रकों को जब्त किया गया।

जिन ट्रकों को किया गया जब्त, उनमें लोड थी भारी मात्रा में गिट्टी

एफआईआर में शामिल ट्रकों में निम्न वाहन संख्या वाले ट्रक शामिल हैं:

  • JH 12 K-3945 — 575 CFT गिट्टी
  • JH 11 W-9501 — 550 CFT गिट्टी
  • JH 09 BB-0547 — 575 CFT गिट्टी
  • JH 02 T-7118 — 500 CFT गिट्टी
  • NL 01 L-8938 — 500 CFT गिट्टी
  • BR 01 GL-0729 — 550 CFT गिट्टी
  • JH 12 K-9530 — 575 CFT गिट्टी

कुल मिलाकर 3825 CFT स्टोन चिप्स का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जो बिना किसी ई-चालान के पकड़ा गया।

खनिज अधिनियम और राज्य नियमों का स्पष्ट उल्लंघन

खान निरीक्षक विश्वनाथ उरांव ने अपने आवेदन में स्पष्ट किया है कि खनन पट्टा या अनुज्ञप्ति के बिना खनिज का उत्खनन या परिवहन अवैध है। यह खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 का उल्लंघन है, जिसके लिए धारा 21 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। साथ ही यह झारखंड लघु खनिज समन्वयन नियमावली 2004 के नियम 4 एवं नियम 54 का भी उल्लंघन है।

“गिरिडीह में खनिज के अवैध व्यापार को रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह सजग है और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।” — विश्वनाथ उरांव

इसके अतिरिक्त, यह मामला Jharkhand Minerals Rules 2017 के नियम 7 और 9 का भी उल्लंघन है, जिसमें अवैध खनन, परिवहन और भंडारण को रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं।

डीसी के निर्देश पर हुई त्वरित प्राथमिकी

इस पूरे मामले की जानकारी लगातार डीसी नमन प्रियेश लकड़ा को मिल रही थी। जांच और साक्ष्य के सत्यापन के बाद उन्होंने गावां अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह त्वरित कार्रवाई करें। इसके बाद अंचलाधिकारी ने कार्रवाई कर ट्रकों को पकड़ा और जिला खनन पदाधिकारी को प्रतिवेदन सौंपा, साथ ही डीसी को भी रिपोर्ट भेजी गई।

इस रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए डीसी ने तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसके बाद शुक्रवार को गावां थाना कांड संख्या 46/25 के रूप में मामला दर्ज किया गया।

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Radhika Netralay Garhwa
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