
#लातेहार #हाईकोर्ट_संज्ञान – तीन दिनों तक थाने में नाबालिग की पिटाई, रिश्वत मांगने का भी गंभीर आरोप
- लातेहार थाने में नाबालिग की पिटाई के मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान
- जस्टिस आर मुखोपाध्याय की खंडपीठ ने 24 जून तक मांगा सरकार से जवाब
- हत्या के एक मामले में नाबालिग से पूछताछ के दौरान पुलिस पर बेरहमी से पीटने का आरोप
- नाबालिग की मां से थाना प्रभारी ने ढाई लाख रुपए रिश्वत की मांग की: आरोप
- दुर्गेश महतो की मौत के मामले में स्थानीय लोगों और परिवार के अलग-अलग बयान
हाईकोर्ट की सख्ती से गरमाया मामला
लातेहार के महुआटांड़ थाना में एक नाबालिग की कथित पिटाई और पुलिस की मनमानी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने झारखंड सरकार को 24 जून 2025 तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला तब सामने आया जब हत्या के एक केस में पुलिस ने नाबालिग को पूछताछ के नाम पर तीन दिनों तक थाने में रखकर बुरी तरह पीटा।
दुर्गेश महतो की रहस्यमय मौत और जांच में लापरवाही
31 मार्च 2025 को दुर्गेश महतो नामक युवक लातेहार से लापता हो गया था। अगले दिन, उसका शव एक खेत में खून से लथपथ अवस्था में मिला। स्थानीय लोगों का दावा था कि उसकी मौत बिजली के करंट से हुई, लेकिन मृतक की मां मुनु देवी ने आरोप लगाया कि दुर्गेश की पीट-पीट कर हत्या की गई।
मां की शिकायत से खुली नई परत
मुनु देवी के अनुसार, उनके बेटे को तीन-चार लोगों ने मारा और शव को घसीटकर खेत में फेंका गया। उन्होंने यह भी बताया कि सावित्री देवी, जो एक नाबालिग की मां हैं, ने पूर्व में उन्हें धमकी दी थी कि बच्चों को नहीं सुधारा तो जान से मार दिया जाएगा।
थाने में पिटाई और रिश्वत की मांग का आरोप
इस मामले में जांच के दौरान पुलिस ने सावित्री देवी के नाबालिग पुत्र को हिरासत में लिया, जहां उसे दो दिनों तक बुरी तरह पीटा गया। जब तीसरे दिन सावित्री देवी थाने पहुंचीं और पुत्र को छोड़ने की गुहार लगाई, तो थाना प्रभारी ने उनसे ढाई लाख रुपए रिश्वत की मांग की—ऐसा पीड़ित पक्ष का आरोप है। पैसे नहीं देने पर तीसरे दिन भी नाबालिग की पिटाई की गई।
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