
#नईदिल्ली #विदेशव्यापार_नीति – राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विदेश व्यापार नीति में नया पैरा जोड़ा गया, तत्काल प्रभाव से लागू
- पाकिस्तान से आने वाली सभी वस्तुओं के आयात या ट्रांजिट पर पूर्ण प्रतिबंध
- प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू, किसी भी प्रकार की छूट के लिए सरकार से अनुमति आवश्यक
- विदेश व्यापार नीति 2023 में जोड़ा गया नया पैरा 2.20A
- यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लिया गया
- प्रतिबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के आयात पर लागू
- वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना गजट में प्रकाशित
नई नीति के तहत पाकिस्तान से व्यापार पर लगा ब्रेक
नई दिल्ली।
भारत सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी प्रकार के वस्तुओं के आयात और उनके भारत में ट्रांजिट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश 2 मई 2025 से ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 06/2025-26 के अनुसार, विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 में नया पैरा 2.20A जोड़ा गया है।
आदेश का प्रभाव: अब पूरी तरह से बंद होगा व्यापार मार्ग
नई अधिसूचना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—
“पाकिस्तान से उत्पन्न या वहां से निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या भारत में ट्रांजिट अब पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। चाहे वे वस्तुएं मुक्त आयात की श्रेणी में आती हों या नहीं। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है। किसी भी प्रकार की छूट के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।”
यह निर्णय भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01, तथा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के धारा 3 और 5 के तहत लिए गए अधिकारों के आधार पर लिया गया है।
पहले भी हो चुके हैं ऐसे प्रतिबंध
यह कोई पहली बार नहीं है जब भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंधों पर प्रतिबंध लगाया हो। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान से व्यापारिक संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी और MFN (Most Favoured Nation) का दर्जा रद्द कर दिया था। यह नया कदम उस नीति को और अधिक सख्ती से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
रणनीतिक दृष्टिकोण और सुरक्षा के मद्देनज़र फैसला
सरकार ने यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमा तनाव, और आंतरिक सार्वजनिक नीति को ध्यान में रखते हुए लिया है। यह प्रतिबंध न केवल सरकारी एजेंसियों बल्कि निजी व्यापारियों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर भी लागू होगा।
“सरकार ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए यह निर्णय लिया है। इससे हमारे व्यापारिक हितों और रणनीतिक नीतियों को मजबूती मिलेगी।”
— अजय भादू, महानिदेशक, विदेश व्यापार
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