Jharkhand

झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव चार माह में कराने का निर्देश

Join News देखो WhatsApp Channel
  • झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव चार माह के अंदर कराने का निर्देश दिया।
  • सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव भी कोर्ट में मौजूद रहे।
  • सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण के लिए चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
  • रोशनी खलखो और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
  • कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए चार माह का समय दिया।

रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव भी कोर्ट में मौजूद रहे और राज्य सरकार की ओर से चुनावों की तैयारियों की जानकारी दी गई।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया चल रही है, और इसकी अद्यतन स्थिति भी पेश की गई।

जस्टिस आनंद सेन की अदालत में प्रार्थी रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार को चार माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाने होंगे।

नगर निकाय चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए जुड़े रहें ‘न्यूज़ देखो’ के साथ।

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

इस खबर की औसत रेटिंग: 0 / 5. कुल वोट: 0

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!

IMG-20250723-WA0070
IMG-20250610-WA0011
IMG-20250604-WA0023 (1)
1000264265
IMG-20251017-WA0018
IMG-20250925-WA0154
आगे पढ़िए...

नीचे दिए बटन पर क्लिक करके हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें


Surendra Verma

डुमरी, गिरिडीह

Related News

Back to top button
error: