- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नगर निकाय चुनाव चार माह के अंदर कराने का निर्देश दिया।
- सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव भी कोर्ट में मौजूद रहे।
- सरकार ने कोर्ट को ओबीसी आरक्षण के लिए चल रहे ट्रिपल टेस्ट की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी।
- रोशनी खलखो और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई।
- कोर्ट ने सरकार को सख्त निर्देश देते हुए चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए चार माह का समय दिया।
रांची: नगर निकाय चुनाव को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। 16 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को चार माह के अंदर चुनाव कराने का आदेश दिया। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव भी कोर्ट में मौजूद रहे और राज्य सरकार की ओर से चुनावों की तैयारियों की जानकारी दी गई।
सरकार ने कोर्ट को बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण से संबंधित ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया चल रही है, और इसकी अद्यतन स्थिति भी पेश की गई।
जस्टिस आनंद सेन की अदालत में प्रार्थी रोशनी खलखो और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार को चार माह के अंदर चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के लिए कदम उठाने होंगे।
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