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झारखंड में दिवाली-छठ पर सिर्फ 2 घंटे की आतिशबाजी, पटाखों पर सख्त नियम लागू

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ, गुरु पर्व, क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान आतिशबाजी के समय और पटाखों की बिक्री पर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आतिशबाजी के समय की सीमा:

बोर्ड के निर्देशों के अनुसार, दिवाली, छठ और गुरु पर्व पर मात्र 2 घंटे तक ही आतिशबाजी की इजाजत होगी, जबकि क्रिसमस और नववर्ष के लिए यह समय सीमा 35 मिनट निर्धारित की गई है।

  • दिवाली: रात 8:00 से 10:00 बजे तक।
  • छठ: सुबह 6:00 से 8:00 बजे तक।
  • गुरु पर्व: रात 8:00 से 10:00 बजे तक।
  • क्रिसमस और न्यू ईयर: 31 दिसंबर की रात 11:55 से 12:30 बजे तक।

पटाखों की बिक्री के नियम:

राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि आतिशबाजी के दौरान ध्वनि प्रदूषण की सीमा तय मानकों से अधिक न हो। साइलेंट जोन (जैसे अस्पताल और स्कूलों के आसपास के क्षेत्र) में 100 मीटर की सीमा के भीतर पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

अदालत का आदेश:

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर चिंता जताते हुए प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वालों के नामों को गोपनीय रखने का आदेश दिया गया है।

नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई:

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है ताकि समय रहते इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के निर्देशों का पालन:

यह दिशा-निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों के अनुरूप जारी किए गए हैं। बोर्ड के अनुसार, झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषजनक है, वहां भी पटाखे केवल तय समय के भीतर ही चलाए जा सकेंगे।

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