Jharkhand

झारखंड सरकार के 130 करोड़ गबन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: खाताधारकों को नोटिस जारी

रांची: झारखंड के पर्यटन, ऊर्जा और विद्युत वितरण निगमों से जुड़े 130 करोड़ रुपये के गबन मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अपराधियों ने जालसाजी कर सैकड़ों बैंक खाते खोले और इन खातों के माध्यम से सरकारी राशि स्थानांतरित की।

मामले की मुख्य जानकारी:

  1. नोटिस जारी:
    • सीआईडी और एसआईटी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल के 900 खाताधारकों को नोटिस जारी किया है।
    • नोटिस में खातों में आई धनराशि की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।
    • डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि जवाब न देने पर खाताधारकों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  2. जांच की प्रगति:
    • अब तक 302 फर्जी खातों का पता लगाकर 50 करोड़ रुपये फ्रीज किए जा चुके हैं।
    • झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के खातों की भी जांच हो रही है।
    • बैंक के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत के साक्ष्य मिले हैं।
  3. गिरफ्तारियां और कार्रवाई:
    • गिरजा प्रसाद सिंह (पूर्व अकाउंटेंट), अमरजीत कुमार (केनरा बैंक प्रबंधक), और कई अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।
    • मुख्य साजिशकर्ता अभी फरार है, जिसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
  4. एसआईटी और डीजीपी की भूमिका:
    • 4 अक्टूबर को केस को सीआईडी के सुपुर्द किया गया था, और एसआईटी द्वारा जांच की जिम्मेदारी ली गई।
    • डीजीपी अनुराग गुप्ता खुद इस संवेदनशील मामले की निगरानी कर रहे हैं।

सरकार का सख्त संदेश:

यह कार्रवाई झारखंड में भ्रष्टाचार और वित्तीय धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए सरकार के सख्त रुख को दर्शाती है।

इस मामले की हर नई जानकारी के लिए जुड़े रहें ‘News देखो’ के साथ।

झारखंड सरकार के 130 करोड़ गबन मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई: खाताधारकों को नोटिस जारी

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

इस खबर की औसत रेटिंग: 5 / 5. कुल वोट: 1

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!

Radhika Netralay Garhwa
1000264265
IMG-20250610-WA0011
Engineer & Doctor Academy
20250610_145622
IMG-20250604-WA0023 (1)
आगे पढ़िए...
नीचे दिए बटन पर क्लिक करके हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें

Related News

Back to top button
error: