Jharkhand

झारखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 53% किया स्वीकृत

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  • प्रभावी तिथि: 1 जुलाई, 2024।
  • महंगाई भत्ता (डीए): 50% से बढ़ाकर 53%।
  • आधिकारिक आदेश: वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने 3 जनवरी, 2025 को जारी किया।
  • कैबिनेट स्वीकृति: 24 दिसंबर, 2024।

महंगाई भत्ता में वृद्धि का विवरण

झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को केंद्र सरकार के अनुरूप 50% से बढ़ाकर 53% करने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि 1 जुलाई, 2024 से प्रभावी होगी।

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार:

  • केंद्र सरकार ने सातवें वेतनमान के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की थी।
  • झारखंड सरकार ने इसे अपनाते हुए राज्य के सेवीवर्ग पर इसे लागू किया है।

किन्हें मिलेगा लाभ?

  • जिन कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी है।
  • झारखंड सेवा संहिता के नियम-34 (ए) के तहत केवल मूल वेतन पर महंगाई भत्ता लागू होगा।
  • विशेष वेतन और वैयक्तिक वेतन पर महंगाई भत्ता लागू नहीं होगा।

महंगाई भत्ता से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया

महंगाई भत्ते में वृद्धि का आदेश राज्य के वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने जारी किया। इसके तहत सभी संबंधित विभागों को जानकारी दी गई है।

“यह कदम राज्यकर्मियों की आर्थिक स्थिरता और बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है,” आदेश में उल्लेख।

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