- राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जागरूकता कार्यक्रम।
- डोर-टू-डोर अभियान और सदर अस्पताल में जागरूकता कैंप का आयोजन।
- जरूरतमंदों को निशुल्क विधिक सहायता और अधिवक्ता की जानकारी।
- मजदूरों के निबंधन और श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ दिलाने की पहल।
- कार्यक्रम में पीएलबी और अन्य सदस्यों की अहम भूमिका।
जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन की जानकारी
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के निर्देशानुसार 26 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह की ओर से 90 दिवसीय जागरूकता अभियान के तहत सदर अस्पताल और गिरिडीह प्रखंड में डोर-टू-डोर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान दी गई जानकारी
अभियान के तहत जरूरतमंदों को निशुल्क विधिक सहायता, पीड़ित अनुदान योजना, और श्रम विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। डोर-टू-डोर अभियान के दौरान एक भवन में काम कर रहे मजदूरों को श्रम विभाग की योजनाओं के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी दी गई।
“भवन निर्माण में लगे मजदूरों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जल्द ही एक निबंधन कैंप लगाया जाएगा।” – जिला विधिक सेवा प्राधिकार
मजदूरों के लिए विशेष पहल
कार्यक्रम के दौरान भवन निर्माण में कार्यरत मजदूरों का निबंधन करने के लिए कैंप आयोजित करने का समय तय किया गया, जिससे उन्हें श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ मिल सके।
कार्यक्रम में प्रमुख सहभागिता
इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पीएलबी दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, और संतोष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
इस 90 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य जरूरतमंदों और मजदूरों को योजनाओं की जानकारी देना और लाभ दिलाना है। ‘न्यूज़ देखो’ से जुड़े रहें और ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी प्राप्त करें।