
#कोडरमा #स्वास्थ्य_जागरूकता | शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू बिक्री पर प्रशासन सख्त, कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई
- टोबैको कंट्रोल सेल और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त छापेमारी में 30 प्रतिष्ठानों की जांच
- कोटपा एक्ट 2003 की धारा 6a के उल्लंघन पर 11 दुकानों से 1200 रुपये जुर्माना वसूला गया
- शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी गई
- सभी दुकानदारों को 6a साइनबोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने का निर्देश दिया गया
- खाद्य प्रतिष्ठानों को फूड लाइसेंस और स्वच्छता नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश
- तंबाकू नियंत्रण को लेकर कोडरमा जिला प्रशासन की सख्ती जारी
शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू बिक्री पर सख्त रोक
कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के तहत आज टोबैको कंट्रोल सेल एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की संयुक्त टीम ने 30 दुकानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई कोटपा एक्ट 2003 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत की गई, जिसमें कई दुकानों को शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़ा गया।
टीम द्वारा मौके पर ही धारा 6a के तहत 11 दुकानों से कुल 1200 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया कि शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद बेचना गैरकानूनी है और ऐसा करते पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
दुकानदारों को दी गई जानकारी और निर्देश
छापेमारी के दौरान दुकानदारों को साइनबोर्ड लगाने की अनिवार्यता के बारे में भी जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि “6a का साइन” प्रदर्शित करना जरूरी है ताकि लोग जागरूक हो सकें और कानून का पालन हो।
“कोटपा एक्ट के तहत दुकानदारों को शिक्षण संस्थानों के पास तंबाकू उत्पाद की बिक्री रोकनी होगी। यह कदम बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए बेहद जरूरी है।”
— टोबैको कंट्रोल टीम सदस्य
फूड लाइसेंस और स्वच्छता को लेकर दिशा-निर्देश
इस कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने खाद्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की। कई दुकानों को फूड लाइसेंस न होने पर चेतावनी दी गई और जल्द से जल्द लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया। साथ ही दुकानदारों को स्वच्छता बनाए रखने की सख्त हिदायत दी गई।
“खाद्य सुरक्षा से जुड़ी हर दुकान को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। साथ ही ग्राहकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए।”
— खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

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