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कोडरमा में कोटपा एक्ट के तहत छापेमारी, 12 प्रतिष्ठानों पर 1350 रुपये जुर्माना

  • खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी और टोबैको कंट्रोल सेल ने छापेमारी कर कार्रवाई की।
  • तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 12 दुकानों से 1350 रुपये जुर्माना वसूला गया।
  • शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर प्रतिबंध की जानकारी दी गई।
  • विद्यालय में तंबाकू के हानिकारक प्रभाव पर जागरूकता अभियान और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित।

कोडरमा: उपायुक्त कोडरमा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुग्गी और टोबैको कंट्रोल सेल की टीम ने जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों में कोटपा एक्ट 2003 के तहत छापेमारी की। इस दौरान 12 प्रतिष्ठानों को तंबाकू और उससे जुड़े उत्पाद बेचते हुए पाया गया। सेक्शन 6a और 6b के तहत इन दुकानदारों से कुल 1350 रुपये जुर्माना वसूला गया।

अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने और इस्तेमाल करने पर पूर्ण प्रतिबंध की जानकारी दी। साथ ही दुकानों पर सेक्शन 6a का साइनेज लगाना अनिवार्य बताया गया।

“खाद्य प्रतिष्ठानों को जल्द से जल्द फूड लाइसेंस लेने का निर्देश दिया गया।” – खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी

इसके अतिरिक्त, उत्क्रमित उच्च विद्यालय, बिरसोडीह में छात्रों के बीच तंबाकू और मादक पदार्थ के हानिकारक प्रभावों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। छात्रों ने तंबाकू से दूर रहने की शपथ ली।

कार्यक्रम में स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शीर्ष तीन विजेताओं को पुरस्कृत किया गया और अन्य प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और समाज में तंबाकू और मादक पदार्थ के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना था।

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