- 75 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज किया गया।
- 59 और बकायेदारों के खिलाफ बैंक खाता फ्रीज करने का निर्देश जारी।
- झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- विलंब से टैक्स देने पर 1% मासिक ब्याज और 12% सूद लिया जाएगा।
- अधिकारीयों ने समय पर टैक्स जमा करने की अपील की।
कोडरमा नगर पंचायत के प्रशासक श्री शंभू प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में आज, 21 जनवरी 2025 को बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में, नगर पंचायत क्षेत्र के बकायेदारों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।
बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई :
बैठक में बताया गया कि 75 होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। इन सभी को नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसके साथ ही 59 अन्य बकायेदारों के खिलाफ बैंक खाता फ्रीज करने का निर्देश जारी किया गया है।
झारखंड नगर पालिका अधिनियम के तहत वसूली प्रक्रिया :
झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 (1) (ड़) के तहत, बकायेदारों के नाम पर रखे गए बैंक खाता और अन्य वित्तीय प्रपत्र जब्त किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त,
कुर्की, जब्ती के लिए बॉडी वारंट जारी किया जाएगा और चल-अचल संपत्ति की बिक्री के लिए कार्रवाई की जाएगी।
विलंब से टैक्स जमा करने पर अतिरिक्त शुल्क :
विलंब से टैक्स जमा करने पर प्रति माह 1% ब्याज लिया जाएगा। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष समाप्ति के बाद एकमुश्त भुगतान करने पर 12% सूद भी लिया जाएगा। इस कारण सभी करदाताओं से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की गई है।
समय पर टैक्स जमा करने की अपील :
नगर पंचायत के प्रशासक श्री शंभू प्रसाद कुशवाहा ने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे समय पर अपना टैक्स जमा करें, ताकि आगे किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके और समुदाय में साफ-सफाई बनाए रखी जा सके।
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