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लातेहार नगर पंचायत की चेतावनी: 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट, 1 जुलाई से लगेगा ब्याज

#लातेहार #होल्डिंगटैक्सछूट : शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए अलर्ट — होल्डिंग टैक्स की छूट का अंतिम मौका 30 जून तक, उसके बाद ब्याज देना होगा अतिरिक्त
  • 30 जून तक टैक्स जमा करने पर 15% तक की छूट
  • 01 जुलाई से होल्डिंग टैक्स पर ब्याज लागू
  • नगर प्रबंधक राज कुमार वर्मा ने दी जानकारी
  • टैक्स कलेक्टर से संपर्क कर टैक्स जमा कर सकते हैं
  • सोमवार को भी कार्यालय खुला रहेगा टैक्स भुगतान के लिए

30 जून तक टैक्स भरने पर बचेगा पैसा

लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए एक अहम सूचना है। यदि आपने अभी तक वित्तीय वर्ष 2025–26 का होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है, तो 30 जून तक इसे जमा कर 15% तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं।

नगर प्रबंधक राज कुमार वर्मा ने बताया कि छूट विभिन्न कैटेगरी में लागू है, और इसका लाभ उठाकर नागरिक अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बच सकते हैं

राज कुमार वर्मा ने कहा: “छूट की अंतिम तिथि 30 जून है, इसके बाद टैक्स देने वालों से ब्याज वसूला जाएगा।”

टैक्स भुगतान की प्रक्रिया और संपर्क

जो भी नागरिक होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना चाहते हैं, वे जन सुविधा केंद्र के टीम लीडर आदित्य कुमार (मो. 9905900425) या टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव (मो. 7004793011) से संपर्क कर सकते हैं।

साथ ही, नागरिकों की सुविधा के लिए सोमवार (30 जून) को भी कार्यालय खुला रहेगा, ताकि आखिरी दिन भी बिना किसी परेशानी के टैक्स जमा किया जा सके।

1 जुलाई से लगेगा ब्याज

यदि 01 जुलाई 2025 से बाद कोई व्यक्ति होल्डिंग टैक्स जमा करता है, तो उसे छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, नगर प्रशासन द्वारा उस पर ब्याज (interest) लगाया जाएगा, जिससे नागरिकों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ सकता है

न्यूज़ देखो: नगर प्रशासन की पहल और नागरिकों की जिम्मेदारी

नगर प्रशासन द्वारा दी गई यह 30 जून तक की छूट योजना नागरिकों को राहत देने वाली है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है कि वे समय पर टैक्स जमा करें। नगर आय का प्रमुख स्रोत होने के कारण होल्डिंग टैक्स से ही शहर की सड़कों, सफाई, पानी और अन्य सुविधाओं के लिए बजट बनता है।
‘न्यूज़ देखो’ नागरिकों से अपील करता है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और एक जिम्मेदार शहरी बनें।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

समय पर भुगतान ही बचत और जिम्मेदारी है

एक सजग नागरिक की पहचान है कि वह समय पर अपने टैक्स और दायित्वों का निर्वहन करे। आज की छोटी सी लापरवाही कल बड़ी आर्थिक सजा में बदल सकती है। इसलिए अपने शहर के विकास में सहभागी बनें — टैक्स समय पर जमा करें, लाभ उठाएं और दूसरों को भी जागरूक करें।
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