#लातेहार #गिरफ्तारी : 308(2)/308(3) BNS धारा के तहत वांछित अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार — न्यायिक हिरासत में भेजा गया
- लातेहार थाना कांड संख्या 99/25 के वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी
- 4 मई 2025 को दर्ज मामले में लंबे समय से था फरार
- आरोपी की पहचान नावाडीह निवासी राजेश कुमार सिंह के रूप में हुई
- गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया
- अभियुक्त के खिलाफ BNS की धारा 308(2) और 308(3) के तहत मामला दर्ज
4 मई को दर्ज मामले में थी अभियुक्त की तलाश
लातेहार थाना कांड संख्या 99/25, दिनांक 04/05/2025, धारा 308(2)/308(3) BNS के तहत दर्ज इस मामले में राजेश कुमार सिंह उर्फ राजेश सिंह उर्फ काना, पिता सुदेश्वर सिंह, निवासी नावाडीह डेमू, थाना+जिला लातेहार, नामजद अभियुक्त था। पुलिस को इस मामले में लंबे समय से उसकी तलाश थी।
गुप्त सूचना पर की गई गिरफ्तारी
पुलिस सूत्रों के अनुसार, अभियुक्त की लोकेशन की पुष्टि होते ही लातेहार थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और उसे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस कांड की जांच अब अंतिम चरण में है और अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है।
लातेहार थाना प्रभारी ने कहा: “अभियुक्त को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हम इस मामले में आगे की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं।”
आगे भी जारी रहेगा अभियान
लातेहार पुलिस द्वारा बताया गया कि फरार अभियुक्तों की तलाश में सघन तलाशी अभियान जारी रहेगा। पुलिस ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई कर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
न्यूज़ देखो: पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने बढ़ाया भरोसा
लातेहार थाना पुलिस की सक्रियता और त्वरित कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि कानून से कोई भी अपराधी नहीं बच सकता। इस कार्रवाई से आम जनता के बीच पुलिस व्यवस्था पर विश्वास और मजबूत हुआ है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
अपराधमुक्त समाज की दिशा में एक और कदम
कानून के प्रति सम्मान और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई ही समाज में सुरक्षा और न्याय का माहौल बना सकती है। यदि आप किसी अपराध की जानकारी रखते हैं, तो उसे छुपाएं नहीं — पुलिस को जानकारी दें और कानून का साथ दें।
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