टकबा बाजार में चलंत लोक अदालत वैन से विधिक जागरूकता शिविर, लोगों को मिली मुफ्त कानूनी जानकारी

टकबा बाजार में चलंत लोक अदालत वैन से विधिक जागरूकता शिविर, लोगों को मिली मुफ्त कानूनी जानकारी

author Satyam Kumar Keshri
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#सिमडेगा #विधिक_जागरूकता : चलंत लोक अदालत शिविर—ग्रामीणों को अधिकार और न्याय की जानकारी।

सिमडेगा के टकबा बाजार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलंत लोक अदालत वैन के माध्यम से जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इसमें ग्रामीणों को कानूनी अधिकारों और मुफ्त विधिक सहायता की जानकारी दी गई। अधिवक्ताओं और पीएलवी ने विभिन्न कानूनों पर मार्गदर्शन किया। यह पहल लोगों तक सुलभ और त्वरित न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से की गई।

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  • टकबा बाजार में चलंत लोक अदालत शिविर आयोजित।
  • संत प्रसाद सिंह, आनंद मोहन झा ने दी कानूनी जानकारी।
  • पीएलवी टीम ने महिला, भूमि और पेंशन कानून समझाए
  • मरियम हेमरोम ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने पर जोर दिया।
  • 30 अप्रैल तक वैन विभिन्न गांवों में जाएगी

सिमडेगा जिले में न्याय को लोगों के करीब पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा टकबा बाजार में चलंत लोक अदालत वैन के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों और आम नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

यह शिविर विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी रहा, जिन्हें कानूनी जानकारी और सहायता की आवश्यकता होती है लेकिन वे संसाधनों की कमी के कारण न्याय तक नहीं पहुंच पाते।

चलंत लोक अदालत का उद्देश्य

इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और आमजन को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं और लोक अदालत की प्रक्रिया से अवगत कराना था।

अधिवक्ता संत प्रसाद सिंह ने कहा: “लोक अदालत के माध्यम से छोटे मामलों का निपटारा आपसी सहमति से जल्दी और सरल तरीके से किया जा सकता है।”

अधिवक्ताओं ने दी जानकारी

कार्यक्रम में संत प्रसाद सिंह और आनंद मोहन झा ने उपस्थित लोगों को विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से समय और खर्च दोनों की बचत होती है।

पीएलवी टीम का योगदान

शिविर में पीएलवी लालचंद नायक, बालचंद सिंह और अनिता कुमारी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लोगों को निम्नलिखित विषयों पर जानकारी दी—

  • महिला एवं बाल संरक्षण कानून
  • घरेलू हिंसा
  • भूमि विवाद
  • पेंशन और मजदूरी से जुड़े अधिकार

पीएलवी टीम ने कहा: “आर्थिक रूप से कमजोर लोग बिना शुल्क के विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।”

निःशुल्क विधिक सहायता पर जोर

शिविर में यह बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे आसानी से न्याय प्राप्त कर सकें।

सचिव का संदेश

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव मरियम हेमरोम ने कहा—

“हमारा उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना है।”

उन्होंने लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और किसी भी समस्या के समाधान के लिए प्राधिकार से संपर्क करने की अपील की।

गांव-गांव पहुंचेगी सेवा

मरियम हेमरोम ने बताया कि 30 अप्रैल तक चलंत लोक अदालत वैन जिले के विभिन्न गांवों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी और उनकी समस्याओं को सुनेगी।

लोगों में बढ़ी जागरूकता

इस शिविर के माध्यम से लोगों में कानूनी जागरूकता बढ़ी और उन्होंने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए नई जानकारी प्राप्त की।

न्याय को सुलभ बनाने की पहल

यह पहल दिखाती है कि प्रशासन न्याय को सुलभ और सरल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

न्यूज़ देखो: न्याय को गांव तक पहुंचाने की पहल

टकबा बाजार में आयोजित यह शिविर यह दर्शाता है कि न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोग इस सुविधा का पूरा लाभ उठा पाएंगे? हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।

अपने अधिकार जानें, न्याय पाएं

हर व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है।
जागरूकता ही न्याय पाने की पहली सीढ़ी है।
जरूरत पड़ने पर विधिक सहायता लेने में संकोच न करें।
आइए, हम सभी अपने अधिकारों के प्रति सजग बनें।

अपनी राय कमेंट में साझा करें, खबर को शेयर करें और इस जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाएं।

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सिमडेगा नगर क्षेत्र

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