Palamau

महिला एवं बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त हुई पुलिस, एक हफ्ते का अल्टीमेटम

हाइलाइट्स :

  • महिला एवं बच्चों के खिलाफ अपराध पर पुलिस ने बढ़ाई सख्ती
  • तीन महीने से लंबित पर्यवेक्षण टिप्पणी का डाटा खंगालने का आदेश
  • आईजी सुनील भास्कर ने पलामू, गढ़वा और लातेहार के अधिकारियों को दिए निर्देश
  • सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी सख्ती

पुलिस ने महिला एवं बाल अपराध पर कसा शिकंजा

पलामू प्रमंडल में महिला एवं बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन गंभीर हो गया है। पुलिस अधिकारियों को अनुसंधान से जुड़ी रिपोर्ट जल्द पूरी करने और लंबित पर्यवेक्षण टिप्पणी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं।

जोनल आईजी सुनील भास्कर ने पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के पुलिस अधिकारियों को महिला एवं बाल अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तीन महीने से लंबित पर्यवेक्षण टिप्पणियों की समीक्षा

आईजी सुनील भास्कर ने आदेश दिया है कि—

  • तीन महीने से लंबित महिला एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से जुड़े मुकदमों की पर्यवेक्षण टिप्पणी एक सप्ताह के भीतर पूरी की जाए।
  • इन मामलों में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं, इसकी पूरी जानकारी ली जाए।
  • अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो कारण स्पष्ट कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
  • पीड़ितों को मुआवजा मिला या नहीं, इसका सत्यापन किया जाए।

सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ेगी सुरक्षा

महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाने पर जोर दे रही है। पलामू प्रमंडल में यौन शोषण और अंधविश्वास से जुड़े अपराध अधिक संख्या में दर्ज होते हैं, जिसे रोकने के लिए पुलिस कई बिंदुओं पर कार्य कर रही है।

‘न्यूज़ देखो’ की नजर बनी रहेगी

क्या इन निर्देशों के बाद महिला एवं बाल अपराधों में कमी आएगी? क्या दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी? ‘न्यूज़ देखो’ इन घटनाओं पर नजर बनाए रखेगा। जुड़े रहें ‘न्यूज़ देखो’ के साथ – हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र!

1000110380

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

इस खबर की औसत रेटिंग: 0 / 5. कुल वोट: 0

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!

IMG 20241023 WA02011
आगे पढ़िए...
नीचे दिए बटन पर क्लिक करके हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button