झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई “मंइयां सम्मान योजना” विवादों में आ गई है। नए दिशानिर्देशों के तहत लाभार्थियों की पात्रता की कड़ी समीक्षा और अयोग्य लाभुकों से राशि वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा विभाग की निदेशक ने 3 दिसंबर को सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि योजना का लाभ केवल पात्र महिलाओं को ही मिले।
नए नियम और लाभुकों की समीक्षा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं के पति किसी सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में मानदेय या निविदा पर भी कार्यरत हैं, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब तक 53 लाख 63 हजार महिलाओं को योजना का लाभ मिला है, जबकि 64 लाख 42 हजार आवेदन हुए हैं। उपायुक्तों को 31 दिसंबर तक अयोग्य लाभार्थियों को पोर्टल से हटाने और राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
राशि वसूली पर विरोध
सरकार के इस निर्णय का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कड़ा विरोध किया है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि महिलाओं से राशि वसूलना अन्याय है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने महिलाओं को धोखे में रखा और अब उन्हें योजना से बाहर कर रही है।
ग्रामीण क्षेत्रों में नाराजगी
योजना के तहत दिसंबर माह से महिलाओं को 2500 रुपये देने की घोषणा की गई थी। लेकिन अब तक यह राशि अधिकांश महिलाओं के खातों में नहीं पहुंची। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं नाराज हैं। बैंक पासबुक अपडेट कराने के बाद भी उन्हें योजना की कोई राशि नहीं मिली। नाराज महिलाओं का कहना है कि सरकार ने चुनाव से पहले योजना शुरू की, लेकिन अब वह वादे पूरे नहीं कर रही है।
भाजपा का सवाल और सरकार पर दबाव
भाजपा ने सवाल उठाया है कि 10 लाख लंबित आवेदनों की जांच में देरी क्यों हो रही है। सरकार पर अब दोहरी जिम्मेदारी है—एक तरफ पात्र लाभुकों तक राशि पहुंचाना और दूसरी ओर अयोग्य लाभार्थियों से राशि वसूलना।
क्या कहती है सरकार?
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पात्रता नियमों का सख्ती से पालन जरूरी है। साथ ही लंबित लाभार्थियों को योजना में शामिल करने की प्रक्रिया भी जारी है।
सरकार के इन फैसलों से महिलाओं में असमंजस और गुस्सा बढ़ रहा है। अब देखना यह होगा कि हेमंत सोरेन सरकार महिलाओं का विश्वास वापस जीत पाती है या नहीं।
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