मेदिनीनगर में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

मेदिनीनगर में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन

author News देखो Team
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हाइलाइट्स:

  • पलामू के मेदिनीनगर में विधिक सेवा सशक्तिकरण शिविर आयोजित।
  • प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया – प्राधिकार द्वारा विधिक रूप से सशक्त किया जा रहा है आम जनता को।
  • आपदा सहायता, रोड एक्सीडेंट व अन्य सरकारी मुआवजे से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

विधिक सशक्तिकरण पर न्यायाधीश का बयान

शिविर में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने विधिक सहायता के तहत मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि –

“प्राकृतिक आपदा, सड़क दुर्घटना, डूबने या अन्य कारणों से मृत्यु होने पर सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।”

उन्होंने स्पष्ट किया कि:

  • रोड एक्सीडेंट में मृत्यु पर – पीड़ित परिवार को ₹1 लाख आपदा सहायता राशि दी जाती है, लेकिन इसके लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट व एफआईआर जरूरी है।
  • अगर वाहन चालक फरार हो जाता है – तब भी सहायता राशि दी जाती है, परंतु यदि ट्रक चालक पकड़ा जाता है, तो मामला बीमा दावे के तहत आता है।
  • डूबने से मृत्यु होने पर – ₹4 लाख की आर्थिक सहायता दी जाती है।
  • प्राकृतिक आपदा से घर क्षतिग्रस्त होने पर – क्षति के अनुसार मुआवजा तय किया जाता है।

शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल

इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीओ, जनप्रतिनिधि व दूर-दराज से आए ग्रामीण उपस्थित रहे। शिविर में लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया समझाई गई।

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