#पलामू #यातायात_जांच – वाहन जांच के दौरान 10 बाइक जब्त, ट्रिपल लोडिंग और लाइसेंस न होने पर कड़ी कार्रवाई, नशे में वाहन चला रहे चालक पर 10 हजार से अधिक का जुर्माना
- सादिक चौक पर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की हुई गहन जांच
- 10 दोपहिया वाहन जब्त, ट्रिपल लोड और बिना हेलमेट चलाने पर कार्रवाई
- जिला परिवहन कार्यालय से कुल जुर्माना राशि 30,785 रुपये तय
- एक टेंपो चालक शराब पीकर चला रहा था वाहन, उसपर 10,185 रुपये का जुर्माना
- 03 ई-रिक्शा पर भी 3450 रुपये का चालान काटा गया
- यातायात पुलिस ने सभी गाड़ियां शहर थाना परिसर में सुरक्षित रखीं
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला डंडा
पलामू जिले के सादिक चौक पर सोमवार, 29 अप्रैल 2025 को पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की गई। विशेष अभियान के तहत बिना हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, और बगैर लाइसेंस के वाहन चला रहे लोगों पर कार्रवाई करते हुए 10 दोपहिया वाहन जब्त किए गए।
इन सभी गाड़ियों को शहर थाना परिसर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखा गया है, और चालान की प्रक्रिया जिला परिवहन कार्यालय पलामू को भेजी गई।
शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा
इस दौरान एक टेंपो चालक को शराब पीकर सवारी गाड़ी चलाते पकड़ा गया, जिससे यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। उस चालक पर कुल 10,185 रुपये का भारी चालान जारी किया गया है। यह मामला भी जिला परिवहन कार्यालय को अग्रेषित किया गया।
जुर्माना आंकड़ों पर एक नजर
जिला परिवहन कार्यालय पलामू से प्राप्त जानकारी के अनुसार:
- 07 दोपहिया वाहनों पर 17,150 रुपये का चालान
- 01 टेंपो चालक पर 10,185 रुपये का चालान
- 03 ई-रिक्शा सवारी गाड़ियों पर 3450 रुपये का चालान
कुल जुर्माना राशि 30,785 रुपये रही, जिसे वाहन चालकों को नियमानुसार भुगतान करना होगा।
“लोगों की जान की कीमत सबसे ऊपर है। इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है।”
— यातायात पुलिस, पलामू
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नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, आगे से सतर्क रहें
इस अभियान ने साफ कर दिया कि ट्रैफिक नियमों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम नागरिकों को चाहिए कि वे सड़क पर उतरने से पहले नियमों को समझें और उसका पालन करें, ताकि अपनी और दूसरों की जान खतरे में न डालें।
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