घटना के मुख्य बिंदु:
- झारखंड के लोहरदगा में 5 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दोषी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई।
- यह मामला दिसंबर 2022 में बगडू थाना क्षेत्र का है, जब आरोपी ने बच्ची के साथ यह घिनौना अपराध किया था।
- कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला मानते हुए सख्त फैसला लिया।
- सरकार की ओर से लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने इस मामले में पक्ष रखा।
- कोर्ट के इस फैसले से समाज में कानून और न्याय की शक्ति का संदेश गया है।
घटना का विवरण:
दिसंबर 2022 में लोहरदगा जिले के बगडू थाना क्षेत्र में 5 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के साथ रहती थी। घटना वाले दिन, बच्ची की मां ने उसे खाना खिलाकर अन्य बच्चों के साथ बाहर खेलने भेजा था।
इसी दौरान आरोपी इंदर उरांव वहां पहुंचा और अन्य बच्चों को पैसे देकर दुकान से कुछ खरीदने भेज दिया। इस अवसर का फायदा उठाकर आरोपी ने मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसकी हत्या कर दी।
कोर्ट का फैसला:
लोहरदगा सिविल कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। लोक अभियोजक मिनी लकड़ा ने कहा कि यह निर्णय पीड़िता के परिवार और समाज के लिए न्याय की बड़ी मिसाल है।
समाज में संदेश:
कोर्ट के इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि दुष्कर्म और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के खिलाफ कानून बेहद सख्त है। ऐसे फैसले समाज में न्याय व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखने का काम करते हैं और अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हैं।
“इस फैसले से समाज को यह संदेश मिला है कि नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के लिए कोई रहम नहीं होगा।” – लोक अभियोजक मिनी लकड़ा
ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई से समाज में डर का माहौल बनता है और पीड़ित परिवारों को न्याय मिलता है।
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