
#नईदिल्ली #राष्ट्रीय_सुरक्षा | पहलगाम और श्रीनगर में सुरक्षा बलों की गतिविधियों के प्रसारण को लेकर जारी हुई सख्त एडवाइजरी
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की सख्त एडवाइजरी
- सुरक्षा बलों की लाइव गतिविधियों के प्रसारण पर रोक
- सभी मीडिया चैनलों, समाचार एजेंसियों और सोशल मीडिया यूजर्स को निर्देश
- राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में लिया गया अहम फैसला
- कैबल टेलीविजन नियमावली 2021 के तहत होगी कार्रवाई
- 26/11 और कारगिल युद्ध जैसे उदाहरणों से ली गई सीख
लाइव कवरेज पर रोक: सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी कदम
भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 26 अप्रैल 2025 को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निर्देशित किया है कि वे सुरक्षा बलों की गतिविधियों और रक्षा अभियानों का लाइव प्रसारण न करें। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और सुरक्षा बलों की प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए उठाया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की रीयल-टाइम कवरेज, दृश्य प्रसारण या स्रोत-आधारित रिपोर्टिंग करना पूरी तरह वर्जित रहेगा।
“राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, और मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का गंभीरता से निर्वहन करना चाहिए।” – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
पुराने अनुभवों से मिली सिख
मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि कारगिल युद्ध, मुंबई 26/11 आतंकवादी हमला, और कंधार विमान अपहरण जैसे पूर्व के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट हुआ है कि अनियंत्रित मीडिया कवरेज ने कई बार राष्ट्रीय हितों को क्षति पहुँचाई है। इसलिए, अब ऐसे किसी भी प्रसारण को रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए गए हैं।
लागू नियम और संभावित कार्रवाई
एडवाइजरी में विशेष रूप से कैबल टेलीविजन नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 का उल्लेख किया गया है। इसके नियम 6(1)(p) के अनुसार, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान किसी भी प्रकार के लाइव कवरेज की अनुमति नहीं है। केवल सरकारी अधिकारी द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली आधिकारिक ब्रीफिंग को ही प्रसारित किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान है।
सोशल मीडिया यूजर्स को भी चेतावनी
मंत्रालय ने सिर्फ मीडिया चैनलों और समाचार एजेंसियों को ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया यूजर्स को भी सचेत किया है। सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और नागरिकों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय दें। किसी भी प्रकार की अवांछनीय या संवेदनशील जानकारी साझा करना न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि कानूनी अपराध भी बन सकता है।
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