निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर शिक्षा विभाग का सख्त नियम, अब कमेटी से लेनी होगी अनुमति

#रांची – फीस वृद्धि के लिए निजी स्कूलों को जिला कमेटी की मंजूरी जरूरी:

शिक्षा विभाग का निर्देश: फीस वृद्धि के लिए समिति बनाना अनिवार्य

राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर रोक लगाने के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी आयुक्तों और उपायुक्तों को पत्र भेजा है। पत्र में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रावधानों के तहत फीस निर्धारण के लिए विद्यालय और जिला स्तर पर समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं

शिक्षा विभाग ने 15 दिनों के अंदर सभी विद्यालयों और जिलों में फीस समिति बनाने का आदेश दिया है। सभी निजी स्कूलों को किसी भी फीस वृद्धि के प्रस्ताव को पहले विद्यालय स्तर पर तय करना होगा। यदि विद्यालय समिति फीस निर्धारण में विफल रहती है या 10% से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित होती है, तो इसे जिलास्तरीय कमेटी के पास भेजना अनिवार्य होगा

फीस निर्धारण के लिए विद्यालय स्तर पर समिति का गठन

विद्यालय स्तर पर गठित फीस समिति में निम्न सदस्य शामिल होंगे:

विद्यालय प्रबंधन को फीस निर्धारण के एजेंडा और बैठक की सूचना एक सप्ताह पहले देनी होगी

डीसी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन

यदि विद्यालय समिति द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो फीस निर्धारण का मामला जिलास्तरीय कमेटी के पास जाएगा। जिलास्तर पर गठित फीस कमेटी में उपायुक्त (DC) अध्यक्ष होंगे और इसमें शामिल सदस्य होंगे:

यदि कोई विद्यालय जिला समिति के निर्णय से असंतुष्ट रहता है, तो प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील कर सकता है

निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक: News देखो

शिक्षा विभाग के इस कदम से अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर लगाम लगेगीअभिभावकों को राहत मिलेगी और फीस वृद्धि को लेकर पारदर्शिता बनी रहेगी। आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें News देखो के साथ – “हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।”

आपकी राय महत्वपूर्ण है!

क्या सरकार का यह फैसला अभिभावकों के हित में है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और इस खबर को शेयर करें

Exit mobile version