ओरसा गोलीकांड में फरार आरोपियों के घर चिपका इश्तेहार, आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी कुर्की–जप्ती

ओरसा गोलीकांड में फरार आरोपियों के घर चिपका इश्तेहार, आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी कुर्की–जप्ती

author News देखो Team
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#लातेहार #ओरसा_गोलीकांड : फरार चल रहे आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया, जल्द आत्मसमर्पण नहीं करने पर संपत्ति जब्ती की चेतावनी।

लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ओरसा गांव में हुए अयूब अहमद गोली हत्याकांड को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों के विरुद्ध अब न्यायालय के आदेश पर इश्तेहार की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों को अंतिम चेतावनी देते हुए आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की–जप्ती की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। इस कार्रवाई से इलाके में कानून का डर स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।

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  • ओरसा गोली हत्याकांड में फरार आरोपियों पर कसा शिकंजा।
  • राजू यादव और पंकज यादव के घर चिपकाया गया न्यायालय का इश्तेहार।
  • आत्मसमर्पण नहीं करने पर कुर्की–जप्ती की चेतावनी।
  • महुआडांड़ थाना कांड संख्या 18/25 में दर्ज है मामला।
  • हत्या सहित बीएनएस, आर्म्स एक्ट और सीएलए एक्ट की धाराएं लागू।
  • पुलिस की सख्ती से क्षेत्र में अपराधियों में भय का माहौल।

लातेहार जिले के महुआडांड़ थाना क्षेत्र में घटित बहुचर्चित ओरसा गोलीकांड को लेकर पुलिस प्रशासन लगातार दबाव बढ़ा रहा है। इस जघन्य घटना में अयूब अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ही दो नामजद आरोपी फरार चल रहे थे। अब माननीय न्यायालय के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध इश्तेहार चिपकाने की कार्रवाई की है।

फरार आरोपियों के खिलाफ इश्तेहार की कार्रवाई

पुलिस द्वारा जिन आरोपियों के घर इश्तेहार चिपकाया गया है, उनमें
(1) राजू यादव, पिता – स्व. विष्णु यादव
(2) पंकज यादव, पिता – चंद्रनाथ यादव
दोनों आरोपी ग्राम मेढरुआ, थाना महुआडांड़, जिला लातेहार के निवासी बताए गए हैं।

न्यायालय से निर्गत आदेश के आलोक में पुलिस टीम ने विधिवत रूप से दोनों आरोपियों के आवास पर इश्तेहार चिपकाया और यह स्पष्ट निर्देश दिया कि वे शीघ्र माननीय न्यायालय या महुआडांड़ थाना में आत्मसमर्पण करें।

आत्मसमर्पण नहीं करने पर होगी सख्त कार्रवाई

पुलिस ने इश्तेहार के माध्यम से साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर आरोपी आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ संपत्ति की कुर्की–जप्ती की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह अंतिम मौका है, इसके बाद कानूनी प्रक्रिया को और कठोर किया जाएगा।

थाना प्रभारी का बयान

इस संबंध में महुआडांड़ थाना प्रभारी मनोज कुमार ने कहा:

“ओरसा गोलीकांड एक गंभीर और जघन्य आपराधिक घटना है। इस मामले में फरार चल रहे आरोपियों को कई बार आत्मसमर्पण का अवसर दिया गया है। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उनके घर इश्तेहार चिपकाया गया है। यदि वे समय रहते आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो बहुत जल्द उनकी संपत्ति की कुर्की–जप्ती की कार्रवाई की जाएगी।”

कांड की विस्तृत जानकारी

थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले को लेकर
महुआडांड़ थाना कांड संख्या 18/25,
दिनांक 01/05/2025 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

इस कांड में आरोपियों के विरुद्ध
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 326(g), 3(5),
साथ ही धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं धारा 17 सीएलए एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस की सख्ती से अपराधियों में दहशत

इश्तेहार चिपकाए जाने के बाद से इलाके में अपराधियों के बीच भय का माहौल देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद पुलिस प्रशासन ने इस मामले में निर्णायक रुख अपनाया है, जिससे आम जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है।

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि हत्या जैसे गंभीर अपराध में शामिल लोगों के खिलाफ इस तरह की सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में कोई भी कानून हाथ में लेने से पहले सौ बार सोचे।

पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास

पुलिस प्रशासन का स्पष्ट

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