
#गिरिडीह #जागरूकता : बाल विवाह, बाल संरक्षण और POCSO एक्ट पर ग्रामीणों को दी गई विस्तृत जानकारी
- सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बगोदर प्रखंड परिसर में किया आयोजन।
- बाल विवाह रोकथाम, POCSO एक्ट और बाल मजदूरी पर चर्चा।
- ग्रामीणों को कानूनी प्रावधान और सजा के प्रावधानों की दी जानकारी।
- बाल संरक्षण के उपायों पर किया विस्तृत मार्गदर्शन।
- महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली।
बाल विवाह रोकने और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा बगोदर प्रखंड परिसर में एकदिवसीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों और विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को बाल विवाह रोकथाम, बाल संरक्षण, POCSO एक्ट और बाल मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
बाल विवाह के खतरे और कानूनी पहलू
अधिकारियों ने समझाया कि बाल विवाह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हानिकारक है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत नाबालिगों का विवाह करने या कराने वालों पर कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
POCSO एक्ट और बाल संरक्षण
कार्यक्रम में POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया गया, जिससे बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की रोकथाम और दंड सुनिश्चित हो सके। साथ ही, बाल संरक्षण के तहत बच्चों को सुरक्षित माहौल देने, स्कूल में पढ़ाई जारी रखने और मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया।
बाल मजदूरी पर रोक
अधिकारियों ने कहा कि बाल मजदूरी बच्चों के बचपन को छीन लेती है और यह भी कानून के तहत प्रतिबंधित है। ग्रामीणों को बाल मजदूरी की पहचान और रोकथाम में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया गया।

न्यूज़ देखो: बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण पहल
गिरिडीह में हुआ यह जागरूकता कार्यक्रम न केवल कानूनी जानकारी देने तक सीमित रहा, बल्कि इसने ग्रामीण समाज को यह एहसास भी दिलाया कि बच्चों के भविष्य की रक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है।
हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।
बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी
आइए, हम सब मिलकर बाल विवाह, बाल मजदूरी और बच्चों पर होने वाले अन्य अत्याचारों को समाप्त करने का संकल्प लें। इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार तक पहुँचाएं और एक जागरूक नागरिक के रूप में समाज में बदलाव लाने में योगदान दें।