Palamau

पलामू: औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, 25 दवा दुकानों का लाइसेंस निलंबित

  • पलामू जिले के 25 दवा विक्रेताओं पर अनियमितता के कारण विभागीय कार्रवाई।
  • क्रय-विक्रय और अभिलेख अपडेट न रखने, बगैर फार्मासिस्ट संचालन का आरोप।
  • शेड्यूल एच-वन दवाओं की बिक्री का लेखा-जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया।
  • औषधि निरीक्षक प्रतिमा झा ने दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया।
  • संबंधित दुकानों को निलंबन अवधि तक बंद रखने का निर्देश।

क्या है मामला?

औषधि नियंत्रण प्रशासन ने पलामू जिले के 25 दवा विक्रेताओं पर जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाई हैं।

  • जांच में कई दुकानों में क्रय-विक्रय व अभिलेख अपडेट नहीं मिले।
  • कई दुकानदार बिना फार्मासिस्ट के दुकान चला रहे थे।
  • शेड्यूल एच-वन श्रेणी की दवाओं की बिक्री का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया।

औषधि निरीक्षक प्रतिमा झा के निर्देश पर इन दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया।

औषधि प्रशासन की कार्रवाई

  • संबंधित दुकानदारों से पहले भी स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
  • निलंबित दुकानों को बंद रखने और दवाओं की खरीद-बिक्री रोकने का आदेश दिया गया है।
  • स्थानीय थानों को भी इन दुकानों की सूची भेजी गई है।

किन दवा दुकानों पर हुई कार्रवाई?

लाइसेंस निलंबित की गई दुकानों में शामिल हैं:

  • शाहपुर, विवेकानंद चौक – एसके मेडिको
  • पांकी – दवाई दोस्त डिस्काउंट एजेंसी
  • पड़वा मोड़ – राज एजेंसी
  • मेदिनीनगर, भूसही – मां मालती मेडिकल स्टोर
  • पाटन, केल्हार – अनन्या मेडिकल एजेंसी
  • पाटन, उताकी – साधना ड्रग स्टोर
  • सदर प्रखंड, पोलपोल बाजार – तनु मेडिकल एजेंसी
  • सतबरवा – प्रियंका मेडिकल एजेंसी
  • सगालिम भरी – रौशन ड्रग स्टोर
  • पांकी – काजल ड्रग स्टोर
  • मनातू, डुमरी – गुप्ता ड्रग स्टोर
  • पांकी – दयाल मेडिकल हॉल
  • छतरपुर – संजय मेडिकल एजेंसी
  • छतरपुर, बारा – सत्यम फार्मा
  • छतरपुर, सरइडीह रोड – रानी मेडिकल एजेंसी
  • पांकी – रौशन मेडिकल हॉल
  • तरहसी, उदयपुरा – राजू ड्रग स्टोर
  • पांकी – सूर्या फार्मा एजेंसी
  • मेदिनीनगर, रांची रोड रेडमा – मां वैष्णव मेडिकल एजेंसी
  • पाटन, केल्हार – शिववंश मेडिकल एजेंसी
  • रामगढ़, नावाडीह – पलामू ड्रग स्टोर

अब आगे क्या?

  • निलंबित दुकानों पर विभागीय जांच जारी रहेगी।
  • अगर अनियमितताएं साबित हुईं, तो लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है।
  • अन्य मेडिकल दुकानदारों को नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।

न्यूज़ देखो:

औषधि प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से पलामू में दवा विक्रेताओं की जवाबदेही बढ़ेगी और ग्राहकों को सुरक्षित एवं नियमानुसार दवाएं मिलेंगी। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहें ‘न्यूज़ देखो’ के साथ।

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