पलामू: होम गार्ड जवानों को जबरिया रिटायर किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

पलामू: होम गार्ड जवानों को जबरिया रिटायर किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

author News देखो Team
1 Views
  • धनबाद, पलामू और चतरा के होम गार्ड जवानों को समय से पहले रिटायर किया गया।
  • जनहित याचिका में रिटायरमेंट आदेश को रद्द करने की मांग की गई।
  • 60 वर्ष की आयु सीमा से पहले ही होम गार्ड जवानों को सेवानिवृत्त किया गया।
  • झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और राम लखन प्रसाद दास ने याचिका दायर की।
  • हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका अभी सूचीबद्ध नहीं हुई है।

झारखंड के होम गार्ड जवानों के खिलाफ आदेश

झारखंड के धनबाद, पलामू और चतरा समेत अन्य जिलों के होम गार्ड जवानों को जबरिया रिटायर किए जाने के खिलाफ हाल ही में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका उन होम गार्ड जवानों ने दायर की है जिन्हें 60 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा से पहले रिटायर किया गया है।

राम लखन प्रसाद दास की पहल

इस मामले में राम लखन प्रसाद दास और अन्य जवानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विभाग द्वारा जारी आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया कि होम गार्ड विभाग ने बिना किसी उचित कारण के जवानों को समय से पहले रिटायर किया है, जो उनके लिए न्यायसंगत नहीं है।

सुनवाई का इंतजार

झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन और राम लखन प्रसाद दास द्वारा दायर की गई इस जनहित याचिका की सुनवाई अभी तक सूचीबद्ध नहीं हो पाई है। अधिवक्ता कुमार हर्ष के माध्यम से यह याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है और सभी संबंधित पक्षों से सुनवाई की उम्मीद की जा रही है।

न्यूज़ देखो के साथ जुड़ें, हर महत्वपूर्ण खबर पाएं सबसे पहले!

झारखंड होम गार्ड जवानों से संबंधित हर अपडेट और अन्य खबरों के लिए ‘न्यूज़ देखो’ से जुड़े रहें और सबसे ताजगी से खबरें पाएं!

यह खबर आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी?

रेटिंग देने के लिए किसी एक स्टार पर क्लिक करें!

इस खबर की औसत रेटिंग: 0 / 5. कुल वोट: 0

अभी तक कोई वोट नहीं! इस खबर को रेट करने वाले पहले व्यक्ति बनें।

चूंकि आपने इस खबर को उपयोगी पाया...

हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें!

🔔

Notification Preferences

error: