- 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित म्यूटेशन मामलों पर कार्रवाई।
- कार्यालय समय का पालन न करने और कार्य में लापरवाही का आरोप।
- नीलांबर-पितांबरपुर अंचल के राजस्व निरीक्षक महेंद्र राम हुए निलंबित।
- झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत सख्ती।
कार्यालयी लापरवाही पर सख्त प्रशासन
पलामू जिले के नीलांबर-पितांबरपुर अंचल में म्यूटेशन से जुड़े मामलों में देरी और लापरवाही के चलते राजस्व निरीक्षक महेंद्र राम को निलंबित कर दिया गया।
प्रशासन के अनुसार, 90 दिनों से अधिक समय तक लंबित म्यूटेशन मामलों का समाधान नहीं किया गया, जिससे जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, निरीक्षक समय पर कार्यालय नहीं आते थे और सरकारी कार्यों में लगातार लापरवाही बरत रहे थे।
झारखंड सरकार की सख्त चेतावनी
राज्य सरकार ने इस कार्रवाई के साथ स्पष्ट संदेश दिया कि सभी पदाधिकारी और कर्मचारी झारखंड राज्य सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का पालन करें।
“अगर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने सरकारी कार्यों में देरी की या लापरवाही बरती, तो वेतन कटौती की जाएगी।” – मुख्यमंत्री कार्यालय, झारखंड
‘न्यूज़ देखो’ की नज़र
यह कार्रवाई प्रशासनिक सख्ती और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से आम जनता को कितनी परेशानी होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। सवाल यह है कि क्या अन्य विभागों में भी ऐसी सख्ती देखने को मिलेगी? ‘न्यूज़ देखो’ इस मामले की पूरी जांच और सरकारी कार्यप्रणाली पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि “हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र”।