Palamau

पलामू: लिंग चयन तकनीकों पर प्रतिबंध को लेकर जागरूकता रैली आयोजित

  • पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत लिंग निर्धारण प्रतिबंधित।
  • उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
  • रैली शहर के विभिन्न प्रमुख चौकों से गुजरकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचकर समाप्त हुई।
  • कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद।

लिंग चयन तकनीकों पर रोक के लिए पलामू में निकाली गई जागरूकता रैली

पलामू: प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक तकनीक अधिनियम (PC & PNDT Act) 1994 के तहत लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई।

इस रैली को उपायुक्त शशि रंजन ने समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि लिंग निर्धारण कानूनन अपराध है, और इसे रोकने के लिए जन-जागरूकता अभियान आवश्यक है।

रैली का मार्ग:

📍 समाहरणालय परिसरशहीद चौकछ: मुहान चौकहॉस्पिटल चौकमेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल

उपायुक्त शशि रंजन का बयान:

“सेव द गर्ल चाइल्ड कैंपेन के तहत लिंग चयन तकनीकों पर प्रतिबंध लगाने और समाज में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।”

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारी:

👨‍⚕️ डॉ. अनिल श्रीवास्तव (जिला यक्ष्मा पदाधिकारी)
👨‍💼 प्रदीप कुमार सिन्हा (डीपीएम, स्वास्थ्य विभाग)
📢 स्वास्थ्य विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं समाजसेवी संगठन भी रहे मौजूद।

जागरूकता अभियान का उद्देश्य:

  • लिंग चयन तकनीकों के दुष्परिणामों की जानकारी देना।
  • पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूकता फैलाना।
  • “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान को मजबूत करना।

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