- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने पलामू डीसी को 4 जनवरी शाम 4 बजे समन किया।
- पलामू के चिल्हो खुर्द खनन मामले में डीसी की ओर से सदर सीओ जांच रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंचे।
- खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने बताया कि अनियमितताओं के चलते खनन पट्टा रद्द किया गया।
पलामू: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र के चिल्हो खुर्द गांव में हुए खनन मामले को लेकर डीसी को समन जारी किया है। आयोग ने डीसी को जांच रिपोर्ट के साथ 4 जनवरी को शाम 4 बजे दिल्ली स्थित कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया।
खनन पट्टा रद्द होने का कारण
पलामू के खनन पदाधिकारी सुनील कुमार ने जानकारी दी कि ग्रामीणों ने अवैध खनन को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जांच में अवैध खनन के सबूत नहीं मिले, लेकिन खनन प्रक्रिया में अनियमितताओं का पता चला। इन अनियमितताओं के चलते संबंधित खनन पट्टा रद्द कर दिया गया।
“हमने ग्रामीणों की शिकायत पर गहन जांच की, जिसमें अवैध खनन की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खनन प्रक्रिया में अनियमितताएं मिलीं।” – सुनील कुमार, खनन पदाधिकारी, पलामू
डीसी की ओर से सीओ ने पेश की रिपोर्ट
पलामू डीसी के निर्देश पर सदर सीओ मामले की पूरी जांच रिपोर्ट लेकर दिल्ली स्थित आयोग कार्यालय गए हैं। आयोग इस मामले में कार्रवाई के लिए विस्तृत जांच रिपोर्ट की समीक्षा करेगा।
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