
#पटना #स्कूलबंद_आदेश | दोपहर की झुलसाती गर्मी को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए लिया गया निर्णय
- जिला दण्डाधिकारी पटना ने सभी स्कूलों में दोपहर 11:45 बजे के बाद कक्षाएं स्थगित करने का आदेश जारी किया
- निर्णय आज 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक लागू रहेगा
- अत्यधिक गर्मी को देखते हुए बच्चों की सेहत को लेकर उठाया गया कदम
- आंगनबाड़ी केंद्र और प्री-स्कूल भी इस आदेश के अंतर्गत आएंगे
- शिक्षा और बाल विकास विभाग को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश
- सूचना जनसम्पर्क विभाग को आदेश के व्यापक प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई
बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता : भीषण गर्मी में स्कूल समय बदला
गर्मी का कहर लगातार बढ़ता तापमान और धूप की तीव्रता के साथ पटना समेत पूरे बिहार में चिंता का विषय बना हुआ है। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया है। पटना जिला दण्डाधिकारी डॉ० चन्द्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करते हुए सभी विद्यालयों में दोपहर 11:45 बजे के बाद की कक्षाओं पर रोक लगा दी है।
इस आदेश में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को भी शामिल किया गया है। यह फैसला आज 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत विद्यालय प्रबंधन को शैक्षणिक कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करने का निर्देश भी दिया गया है।
कानूनी अधिकार के तहत जारी हुआ आदेश
यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। इसके अनुसार, किसी भी आपात परिस्थिति में जिला प्रशासन को नागरिकों की सुरक्षा के हित में तत्काल कार्रवाई का अधिकार है।
इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधित विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
सभी विभागों को जारी किया गया स्पष्ट निर्देश
जिला दण्डाधिकारी की ओर से जारी आदेश की प्रतिकृतियाँ सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई हैं — जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल दण्डाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, थानाध्यक्ष, और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल हैं। साथ ही, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी को आदेश के जनहित में प्रचार-प्रसार के लिए निर्देशित किया गया है।
“हमारा उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। विद्यालयों से आग्रह है कि वे आदेश का सख्ती से पालन करें।”
— डॉ० चन्द्रशेखर सिंह

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