- पत्रकार अमरनाथ सिंह, श्रीकांत और राहुल के साथ मारपीट के मामले में टॉल संवेदक एसके राय की अग्रिम जमानत टल गई।
- सिविल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई।
- चार आरोपितों को जमानत मिल गई, जबकि एक की जमानत सोमवार तक टल गई।
- यह घटना उस समय की है जब नगर निगम के टोल टैक्स पर वसूली के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट की गई थी।
गिरिडीह: पत्रकार अमरनाथ सिंह, श्रीकांत, और राहुल के साथ मारपीट के मामले में टॉल संवेदक एसके राय की अग्रिम जमानत पर सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार को 11 बजे इस मामले पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए सोमवार की तारीख तय की है।
इस मामले में न्यायिक हिरासत में पिछले 27 दिनों से केंद्रीय कारा में बंद चार आरोपितों को कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने चारों आरोपितों को जमानत दे दी है। वहीं, टॉल संवेदक की अग्रिम जमानत अगली सुनवाई तक टल गई है।
गौरतलब है कि नगर निगम के टोल टैक्स पर वसूली के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद टोल की वसूली जारी थी। इसी खबर की कवरेज के लिए गए पत्रकार अमरनाथ समेत तीन पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना घटित हुई थी। इस मामले में चार आरोपितों को जमानत मिल गई, जबकि एसके राय की जमानत टलने के बाद मामले की सुनवाई अगले सोमवार तक स्थगित कर दी गई है।
कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आरोपितों की जमानत सुनवाई के बाद ही दी जाएगी।
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